लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 मामलों की सुनवाई की
गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 24 मामलों की सुनवाई की गई।
मनीष कुमार, रसलपुर द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया था। आज सुनवाई के क्रम में अंचलाधिकारी, नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे पदाधिकारी द्वारा उक्त मामले की स्पष्ट जानकारी जिलाधिकारी को नहीं दी गई, जिस कारण जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी, नगर पर ₹500 का अर्थदंड आरोपित करते हुए इस मामले को अगली तारीख को पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कृष्णा पाण्डेय, ग्राम ज्ञानखाप, बोधगया द्वारा गैर मजरूआ भूमि पर मकान निर्माण करने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया था।
प्रथम अपील में अंचलाधिकारी बोधगया को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया गया था परंतु अबतक अतिक्रमणमुक्त नही किया गया, जिसपर आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, बोधगया पर 5000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए 15 दिनों के अंदर वाद का निराकरण करने का निर्देश दिया। मोहन सिंह, इमामगंज द्वारा दबंगों द्वारा हरा पेड़ कटने के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसमे थानाध्यक्ष, कोठी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा है। आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष, कोठी को प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
राजू कुमार, गया द्वारा शिकायत किया गया है की लोक भूमि में किए गए अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, नगर एवं थानाध्यक्ष को उक्त भूमि की स्पष्ट मापी कराकर मापी प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई को नगर आयुक्त, गया नगर निगम, अंचलाधिकारी, नगर तथा थानाध्यक्ष को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, तब तक प्रश्नगत भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को बंद करने का निर्देश दिया गया।
रिपोर्ट: मनीष कुमार।
Mar 28 2023, 20:02