ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने पर कांग्रेस क्यों नाराज? राहुल गांधी ने उठाए सवाल
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ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली समिति की बैठक में सोमवार को यह फैसला किया गया। ज्ञानेश कुमार बुधवार यानी 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदार संभालेंगे। दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले इसकी घोषणा की गई है। जिसको लेकर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाने में मोदी सरकार द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं।
सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की तीन सदस्यीय कमेटी ने किया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का 2:1 के बहुमत से चयन हुआ है। राहुल गांधी ने नियुक्ति पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं किया जाता तब तक सीईसी की नियुक्ति को स्थगित करना चाहिए।
दरअसल नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। पहले इसमें सीजेआई भी शामिल होते थे। पिछले साल ही केंद्र सरकार की ओर से इस कानून में बदलाव किया गया था। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने इसपर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया था। मामला अबतक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में राहुल गांधी इसी फैसले का इंतजार करने के लिए कह रहे थे।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 19 फरवरी 2025 तक का इंतजार करना चाहिए था। 19 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार ने जल्दबाजी में आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। यह हमारे संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में दोहराया है कि चुनाव की प्रक्रिया की पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए।
Feb 18 2025, 11:31