शाही जामा मस्जिद मामले में न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की
संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर आज जनपद के जिला न्यायलय के सिविल जज सीनियर कोर्ट में सुनवाई होनी थी जिसमें मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था लेकिन उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया जिसके बाद न्यायलय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 मार्च तय की है।
इस मामले में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब लिखित में दाखिल करना था लेकिन उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया हम प्रार्थना पत्र देकर उनका जवाब दाखिल करने का अवसर समाप्त करने की मांग करेंगे।
वही इस मामले में शाही जामा मस्जिद की तरफ से एडवोकेट शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है जब तक वरशिप एक्ट पर कोई फाइंडिंग कोर्ट में नहीं आती तब तक लोवर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की चार प्रति हमने कोर्ट में दाखिल की है कोर्ट ने 5 मार्च 2025 को सुनवाई नियत की है । इस दौरान जिला न्यायालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और भारी पुलिस बल तैनात रहा।








Jan 08 2025, 15:58
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