अतुल सुभाष की मां को नहीं मिली पोते की कस्टडी, सुप्रीम कोर्ट ने की ये अहम टिप्पणी
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पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां को उनके नाबालिग बेटे की कस्टडी देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवी के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वह बच्चे के लिए अजनबी हैं। मंगलवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चे की मां जीवित हैं, वहीं सुभाष की मां यानी बच्चे की दादी ‘उसके लिए अजनबी’ है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने बच्चे की दादी की हैबियस कार्पस पिटीशन को इसलिए सुनवाई के लिए मंजूर किया था क्योंकि उस अर्जी में आशंका जाहिर की गई थी कि बच्चा कहां है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब पता चल गया है कि बच्चा अपनी मां के पास है। दरअसल सुनवाई के दौरान अतुल की पत्नी निहिता सिंघानिया की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्चा अभी उसके पास है।
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच में शामिल एक जज ने अतुल सुभाष की मां से कहा, अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहती हैं, तो एक अलग प्रक्रिया है। कोर्ट ने उनसे कहा, हम यह नहीं कहना चाहते, लेकिन आप बच्चे के लिए अजनबी हैं। अगर आप चाहें तो बच्चे से मिल लें। अदालत ने अतुल सुभाष की मां से यह भी आग्रह किया कि जब तक अदालत में उसका अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक वह अपनी बहू को दोषी न कहें।
सुनवाई के दौरान बच्चे की मां निकिता सिंघानिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि बच्चा अब मां के पास है। इस केस में मां को ज़मानत मिलने के बाद उन्होंने आज सुबह बच्चे की कस्टड़ी हासिल कर ली है। जब वो जेल में थी, उस वक्त बच्चा फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में था। अब चूंकि ज़मानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें बैंगलुरू में जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। इसलिए वो बच्चे को अपने साथ बैंगलुरू ले जाएगी।
अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की ओर से पेश वकील ने बच्चे की कस्टडी, उसकी दादी को सौंपने की मांग की। वकील ने कहा कि बच्चे की उम्र 4 साल है। मां उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगी। नियमों के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बच्चा करीब डेढ़ साल से बोर्डिंग स्कूल में है।
इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनकी मां को जमानत दे दी। निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
34 वर्षीय अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। सुभाष ने आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने तलाक के लिए उस पर तीन करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया था। उसके 40 पन्नों के सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे के वीडियो के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु ले आई थी।







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Jan 08 2025, 09:27
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