जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अधिकारियो को दिया निर्देश
अयोध्या :जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग के छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी जारी बेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें पंजीयन के लिये अब पिता/माता/अभिभावक के आधार के साथ-साथ बेटी के आधार की भी के0वाई0सी0 सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाई गई है। पंजीकरण करते समय आधार का लिंक मोबाइल नम्बर के साथ होना अनिवार्य है, जिसमें दोनों के आधार की ई0के0वाई0सी0 का अभिप्रमाणन किया जा सके। प्राप्त ओ0टी0पी0 से लॉगिन कर पंजीकरण के आगे की प्रक्रिया की जायेगी।
ऑनलाइन करने की पात्रता की शर्तें निम्नानुसार दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में) अधिकतम 100000.00 (एक लाख रू0 मात्र) प्रतिवर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक एवं उसकी पुत्री का आधार नम्बर अनिवार्य है। दोनो आधार से कोई कार्यरत मोबाइल नं० लिंक होना चाहिए जिस पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु शादी की तिथि को 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक के वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदक के अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी अनुदान की धनराशि प्रति पुत्री रू0 20000.00 मात्र प्रदान किया जाता है।
उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात (उसी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के अंतर्गत ही) तक किया जा सकता है। आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड एवं बैंक पासबुक जिसमें (खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड का विवरण अंकित हो) पठनीय हो प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। बैंक खाता आवेदक के नाम से/संयुक्त नाम से खुले बैंक खाता का पास बुक अनिवार्य है। आवेदक आवेदन के अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट सभी संलग्नकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की आनलाइन आवेदन जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट के द्वारा कराने के उपरान्त समस्त संलग्नको सहित आवेदन पत्र की हार्डकापी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या में जमा किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Nov 08 2024, 18:07