विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही रांची में लगी निषेधाज्ञा, पीठासीन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू, जानें किन चीजों पर लगेगी रोक
डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. इसी के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है. साथ ही कई आदेश भी जारी किये गये हैं. यह आदेश 15 अक्तूबर की दोपहर 3:30 बजे से 23 नवंबर की रात 11 बजे तक लागू रहेगा.
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे. साथ ही सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
इस दौरान किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है. यह प्रशिक्षण कांके स्थित राजकीय प्लस टू उवि में दिया जा रहा है. हर दिन तीन शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
प्रथम शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, द्वितीय शिफ्ट 12:30 से दोपहर 2:30 बजे तक और तृतीय शिफ्ट दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इसके लिए हर कर्मी को पिन नंबर दिया गया है. पिन नंबर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जा रहा है. प्रशिक्षण 23 अक्तूबर तक दिया जायेगा.
झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही विधि-व्यवस्था को लेकर जिला के सभी एसपी, डीएसपी व थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी चंदन सिन्हा ने बैठक की. जिला के प्रवेश पर बने चेकपोस्ट पर विशेष चौकसी रखने, हर वाहन की गहनता से जांच, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन व संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया.
उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्द्धसैनिक बल की तैनाती पर जोर दिया. कहा कि अतिरिक्त अर्द्धसैनिक और जिला बल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय को लिखा गया है. एसएसपी ने अवैध हथियार लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई करने एवं वारंट, कुर्की आदि का अधिक से अधिक तामिला करने को कहा. बिना अनुमति के किसी भी तरह की सभा पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया.
राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. लेकिन, अब भी शहर के मेन रोड, कचहरी रोड, बरियातू रोड, कांटाटोली फ्लाइओवर सहित प्रमुख सड़कों व चौक-चौराहों पर नेताओं के बैनर-पोस्टर लगे हुए हैं. निगम द्वारा ऐसे पोस्टर-बैनर को हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.
इधर, आचार संहिता लगने के साथ ही सदर एसडीओ ने जिले के सभी बीडीओ-सीओ सहित नगर निकायों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्र में राजनीतिक लोगों के बैनर व पोस्टर हटाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि वे इस आदेश का सख्ती से अपने-अपने क्षेत्र में पालन करायें.
इन कार्यों पर रहेगी रोक
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे.
सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे.
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध रहेगा.
सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
Oct 16 2024, 19:42