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‘राहुल बाबा की तीन पीढ़ियों में इतना दम नहीं की 370 वापस ले आएं’, स्टेटहुड के वादे पर अमित शाह का वार*
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गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर में चुनावी रैली की। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया।शाह ने गुरुवार को उधमपुर के चिनैनी विधानसभा के केवी मैदान में आयोजित विजय संकल्प महारैली में भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया के लिए और उधमपुर के मोदी मैदान में उधमपुर पूर्व से भाजपा प्रत्याशी आरएस पठानिया व ऊधमपुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार पवन गुप्ता के लिए जनसमर्थन जुटाया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। धारा 370 पर विपक्ष पर हमलावर शाह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में ऐसा चुनाव हो रहा है, जिसमें न धारा 370 है और न ही अलग झंडा। उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को इसे खत्म कर दिया। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी की सरकार में न पत्थरबाजी हो रही है और न ही आतंकवाद है। राहुल बाबा कल बोले हम स्टेटहुड देंगे। देश की संसद में कहा है कि चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, लेकिन वो नरेन्द्र मोदी देंगे। उमर अब्दुल्ला और राहुल बाबा कहते हैं कि हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे, 70 साल तक जम्मू कश्मीर को इन परिवारों ने बांट के रखा। पहले यहां चुनाव होता था क्या ? ये काम हमारे नेता मोदी जी ने किया। अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी, और पीडीपी पर आरोप लगाते हुए कहा इन दलों ने जम्मू-कश्मीर को आतंक में झोंकने का काम किया। 40 वर्षों तक यहां आतंकवाद फैला, जिसमें 40 हजार लोग मारे गए। 70 वर्षों तक कश्मीर के लोकतंत्र को अब्दुल्ला, गांधी और मुफ्ती तीन परिवार ने बांध कर रखा।उस समय फारूक अब्दुल्ला कहां थे? वह गर्मियों में लंदन में छुट्टियां मना रहे थे और महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। कोई पार्टी नहीं, केवल बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि अफल गुरु को फांसी देनी थी या नहीं? जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी से ही दिया जाएगा. शिंदे साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं मंत्री तो था पर लाल चौक आने से डरता था, पर आज शिंदे साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, आप परिवार के साथ आइए।
राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर छिड़ी बहस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब

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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुलगांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत की गई शिकायत पर केंद्र सरकार से कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें।

जून में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले ये जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके आधार पर राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की गई थी।

जुलाई में इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि याची पहले तो सिटीजनशिप एक्ट कतहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन नागरिक हैं। याची ने दलील दी कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य है। वो लोकसभा के सदस्य पद पर नहीं रह सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता व पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया और केस दर्ज करने की मांग की। याची ने कहा कि वो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से दो-दो बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल है।

कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ कट के साथ रिलीज हो सकती है: सेंसर बोर्ड ने कोर्ट से कहा


केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि अगर निर्माता कुछ अनुशंसित कट करते हैं तो वह भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को प्रमाण पत्र जारी कर देगा। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है।कंगना रनौत फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। हालांकि, प्रमाण पत्र को लेकर निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच विवाद के कारण रिलीज को रोक दिया गया था।

इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण करने वाली कंगना रनौत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पर रिलीज में देरी करने के लिए प्रमाणन में देरी करने का आरोप लगाया था। शिरोमणि अकाली दल सहित कुछ सिख संगठनों ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसमें समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है।

पिछले सप्ताह न्यायालय ने 'आपातकाल' के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने पर निर्णय न लेने के लिए सीबीएफसी की आलोचना की थी। न्यायालय ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक अपना निर्णय लेने का निर्देश दिया था। फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने न्यायालय से प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सीबीएफसी को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। गुरुवार को पीठ ने सीबीएफसी से पूछा कि क्या उसके पास फिल्म के लिए "अच्छी खबर" है।

सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने न्यायालय को बताया कि बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने अपना निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा, "समिति ने प्रमाण-पत्र जारी करने और फिल्म को रिलीज करने से पहले कुछ कट लगाने का सुझाव दिया है।" जी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने कट लगाने या न लगाने के बारे में निर्णय लेने के लिए समय मांगा। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की। पिछले सप्ताह जी एंटरटेनमेंट ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक कारणों और हरियाणा में आगामी चुनावों के कारण प्रमाणपत्र रोक दिया गया है। पीठ ने तब आश्चर्य जताया था कि सत्तारूढ़ पार्टी रनौत के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी, जो भाजपा सांसद हैं।

कट्टरपंथियों के दबाव में है बांग्लादेश सरकार? अब हिजाब में नजर आएंगी महिला सैनिक

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बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं।बांग्लादेश की सेना ने पहली बार महिला सैनिकों को हिजाब पहनने की अनुमति दी है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर महिला सैनिक हिजाब पहनना चाहती हैं तो वे पहन सकती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, जब बांग्लादेश की सेना ने महिला सैनिकों को हिजाब पहनने की अनुमति दी है। साल 2000 में बांग्लादेश की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया था, तभी से सेना में हिजाब पहनना मना था।

एडजुटेंट जनरल कार्यालय से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद अब महिला सैन्यकर्मियों को हिजाब पहनना वैकल्पिक कर दिया गया है। महिला सैनिक यदि अब हिजाब पहनना चाहती हैं तो पहन सकती हैं। एडजुटेंट जनरल के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है, '3 सितंबर को पीएसओ सम्मेलन के दौरान सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया, जिसमें इच्छुक महिला कर्मियों को अपनी वर्दी के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी दी गई।'

एडजुटेंट कार्यालय ने निर्देश दिया है कि अलग-अलग वर्दी (लड़ाकू वर्दी, कामकाजी वर्दी, साड़ी) के साथ हिजाब के सैंपल प्रस्तुत किए जाएं। सैंपल में फैब्रिक, रंग और माप को भी शामिल करने को कहा गया है। प्रस्तावित हिजाब को पहने हुए महिला सैन्यकर्मियों की रंगीन तस्वीरें गुरुवार 26 सितम्बर तक संबंधित विभाग में जमा करनी होगी।

बता दें कि साल 1997 की शुरुआत में बांग्लादेशी की आर्मी में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को अफसर बनने की अनुमति दी गई थी। पहली बार साल 2000 में बांग्लादेश की महिलाएं सेना में अफसर बनीं और साल 2013 में सैनिक के रूप में महिलाएं शामिल हुईं। हालांकि, अभी भी बांग्लादेश में महिलाएं पैदल सेना और आर्मर कोर में अफसर नहीं बन सकती हैं।

मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की सजा, 25 हजार जुर्माना

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मानहानि केस में शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं।कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

डॉ. मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई और उन पर 25,0000 रुपये का जुर्माना लगाया।सेवरी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया।

क्या है पूरा मामला?

संजय राउत ने साल 20222 में मेधा सोमैया पर मुंबई के मुलुंड में टॉयलेट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद मेधा के पति और बीजेपी नेता ने राउत को चुनौती दी थी कि वह इसके सबूत दें। राउत की तरफ से सबूत न पेश कर पाने पर मेधा सोमैया ने उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज करवा दिया।

जांच की जरूरत, MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा : कर्नाटक हाई कोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत और राज्यपाल की मंजूरी उचित है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच का आदेश दिया गया था। उच्च अदालत ने सिद्धारमैया की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों की जांच की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि राज्यपाल का मंजूरी आदेश प्रथम दृष्टया दोषी होने का कोई कारण नहीं बताता है और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित हैं। वहीं, सिद्धारमैया की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि एक निर्वाचित लोक सेवक के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए को 2010 से पहले के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कानून 2010 के बाद लागू हुआ था।

दूसरी ओर, राज्यपाल कार्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने सभी तथ्यों पर विचार कर मंजूरी दी है, और इस स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस फैसले के बाद कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ, पार्टी के नेता और वकील, सीएम को कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ, कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आ रहे हैं।

कर्नाटक के अलावा, झारखंड में भी कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। झारखंड में कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपये नकद मिले थे, जबकि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से 350 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई थी। कर्नाटक में भी वाल्मीकि विकास विभाग में कांग्रेस मंत्री बी नागेंद्र को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई में होने वाले Coldplay इवेंट के लिए बिक रहे फेक टिकट! दर्ज हुई शिकायत

मुंबई में होने वाले कोल्डप्ले (Coldplay) के कॉन्सर्ट के लिए ऑनलाइन टिकट एग्रीगेटर BookMyShow ने कुछ प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी टिकटों की कथित बिक्री के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। BookMyShow कोल्डप्ले के इस कॉन्सर्ट के आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया, "BookMyShow का कोल्डप्ले के 'म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर 2025' के टिकटों की रीसेल के लिए Viagogo, Gigsberg या किसी अन्य थर्ड पार्टी टिकट बेचने या रीसेलिंग प्लेटफॉर्म से कोई संबंध नहीं है।"

अपने बयान में BookMyShow ने कहा, "भारत में टिकटों की कालाबाजारी को गंभीरता से लिया जाता है तथा यह कानूनन दंडनीय है। हमने इस मामले में पुलिस अफसरों के पास शिकायत दर्ज कराई है तथा जांच में पूरा सहयोग देंगे।" कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे घोटालों का शिकार न बनें। अनधिकृत स्रोतों से खरीदे गए टिकटों का जोखिम पूरी तरह से खरीदार पर होगा तथा वे फर्जी हो सकते हैं।

गौरतलब है कि Coldplay 8 वर्ष पश्चात् भारत लौट रहा है। बैंड का कॉन्सर्ट 18, 19, एवं 21 जनवरी 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाला है। कालाबाजारी का तात्पर्य इवेंट और कॉन्सर्ट के लिए बड़ी मात्रा में टिकट खरीदकर उन्हें अधिक कीमत पर बेचना है। जनवरी 2025 में मुंबई में होने वाले कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के लिए BookMyShow पर टिकट स्कैम के खतरे मंडरा रहे हैं, जबकि लाखों प्रशंसक टिकट पाने के लिए होड़ कर रहे हैं।

रिकॉर्ड बदले-सबूत मिटाए..', कोलकाता रेप-मर्डर केस में बंगाल पुलिस पर CBI का बड़ा खुलासा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए वीभत्स बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ताला पुलिस थाने के रिकॉर्ड्स के साथ न केवल छेड़छाड़ की गई, बल्कि कुछ झूठे रिकॉर्ड भी तैयार किए गए। जाँच के दौरान पुलिस थाने के कुछ CCTV फुटेज सीबीआई के हाथ लगे, जिन्हें उन्होंने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSL) में भेज दिया है। CBI ने कहा कि अभिजीत मंडल और संदीप घोष से पूछताछ के बाद ये साफ हुआ कि उन्होंने मामले को गलत दिशा में मोड़ने के लिए झूठी जानकारी रिकॉर्ड में डाली थी। इन दोनों के मोबाइल डेटा भी CFSL को भेजे गए हैं, जिनसे और सबूत मिलने की संभावना है। CBI ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने उन्हें फिर से 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब तक तीन गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं—संजय रॉय, संदीप घोष और अभिजीत मंडल। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये तीनों मिलकर अपराध की साजिश में तो शामिल नहीं थे। घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जानकारी सुबह 10 बजे ताला थाने को दी गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने FIR रात के 11:30 बजे दर्ज की। इस घटना के बाद कई डॉक्टर सड़कों पर उतर आए थे और न्याय की मांग की थी। पीड़िता के परिवार ने भी आरोप लगाया कि उन्हें बहुत देर बाद उनकी बेटी से मिलने दिया गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना प्रभारी अभिजीत मंडल और संदीप घोष को बाद में CBI द्वारा पकड़ा गया। अब CBI की जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। इस गंभीर मामले में यह सवाल उठता है कि आखिर ममता सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हो जाती है, लेकिन बंगाल सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय सबूत मिटाने में लगी हुई है। जब जांच CBI को सौंपी जाती है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विरोध मार्च निकालती हैं, जबकि उनकी पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी और आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। इस मामले में INDIA गठबंधन के नेताओं की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। क्या यह चुप्पी बंगाल में हो रही आपराधिक घटनाओं का मौन समर्थन नहीं दिखाती? क्या यह देश की राजनीति का निम्नतम स्तर नहीं है, जहाँ न्याय की मांग को दबाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है?
चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, भारत से पार कर दिए 400 करोड़, ईडी ने खोले राज

#fiewin_app_scandal_ed_links_400_crore_scam_to_chinese

चीन ने गेमिंग एप से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी साजिश रची थी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भारत के खिलाफ चीन की इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है।ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पहली बार ऑनलाइन गेमिंग ऐप FIEWIN से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टो एकाउंट फ्रीज किए हैं।

आरोप है कि ये गेमिंग एप भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जांच में पता चला है कि इस गेमिंग एप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपये चीन पहुंचाया गया था।ईडी जांच में खुलासा हुआ था कि भारत में इस गेपिंग के जरिये चीनी मूल के नागरिकों ने भारत में बड़ी सेंध लगाकर करीब 400 करोड़ की कमाई की और ये पैसा चीन पहुंचा था।

ईडी ने तीन चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो अकाउंट सीज किए हैं। जांच एजेंसी ने चीनी नागरिकों के 25 करोड़ जब्त किए।इस मामले में ईडी ने भारत के चार नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस गेमिंग एप के खिलाफ देश मे कई जगहों पर छापेमारी की थी। उस दौरान ईडी ने कई भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था। उस दारौन आरोपियों से पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ था कि कैसे इस गेमिंग एप के जरिये भारत का 400 करोड़ चाइना पहुंचाया गया है। ईडी ने इस एप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी को लेकर चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस मामले में पहले कोलकाता के कोसीपोर पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन गेमिंग ऐप FIEWIN के जरिए धोखाधड़ी और साजिश के मामले में आईपीसी की धारा 420, 406 और 120B के तहत 16 मई 2023 को केस दर्ज हुआ था। ईडी ने PMLA के तहत जांच में पाया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद ये एप चला रहे हैं। FIEWIN ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमर्स से इकठ्ठा किए गए पैसे कई लोगों (जिन्हें रिचार्ज व्यक्ति कहा जाता है) के बैंक खातों में किए गए। इसके बदले एप मालिक रिचार्ज को कमीशन देते थे। जांच में पता चला कि अरुण साहू और आलोक साहू, जो उड़ीसा के राउरकेला के रहने वाले हैं ,उन लोगों ने “रिचार्ज व्यक्ति” के रूप में काम किया था। FIEWIN एप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल किया गया था। उन्होंने फीविन एप से कमाई क्रिप्टो करेंसी को विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज अर्थात बिनेंस पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा किया।

बिहार के पटना स्थित एक इंजीनियर चेतन प्रकाश ने रुपए को क्रिप्टो करेंसी (USDT) में बदलने में ऐसे “रिचार्ज व्यक्तियों” की मदद करके मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निभाई। जोसेफ स्टालिन नामक एक अन्य शख्स ने गांसु प्रांत के पाई पेंग्युन नामक चीनी नागरिक को अपनी कंपनी स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक बनने में मदद की ,जोसेफ चेन्नई का रहने वाला है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।

पाई पेंग्युन ने ऐप से जुड़े बड़े पेमेंट लिए स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें शुरुआत में गेमर्स का विश्वास हासिल करने में मदद मिली और एप यूजर्स को बड़े दांव लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। फिर पेमेंट का पैसा जोसेफ स्टालिन के चीनी संचालकों द्वारा नियंत्रित वॉलेट से अपने बिनेंस खाते में क्रिप्टो करेंसी के रूप में लिया गया। बदले में उन्होंने बिनेंस पर पी2पी मोड के जरिए क्रिप्टो बेचकर यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी को रुपए में बदल लिया।

अब तक की जांच से पता चला है कि फीविन एप आधारित धोखाधड़ी से करीब 400 करोड़ रुपये की गई है और ये पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बिनेंस वॉलेट में जमा किया गया था, जैसा कि एक्सेस आईपी लॉग से पता चला है, ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे। चीनी नागरिक टेलीग्राम पर अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश, जोसेफ स्टालिन से बात करते थे और इस घोटाले में इस चारों की सक्रिय भूमिका है। इन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अब गुजरात में ट्रेन पलटाने की साजिश! रेलवे-ट्रैक पर रखा लोहे का टुकड़ा, हुई टक्कर, बाल बाल बचा यात्री ट्रेन

उत्तर प्रदेश में ट्रेन की पटरियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के पश्चात् अब गुजरात में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। बोटाद में एक यात्री ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई। कहा जा रहा है कि रेलवे की पटरियों के बीच लोहे के पुराने टुकड़े रखे गए थे, जिससे ट्रेन टकरा गई। आवाज सुनकर ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन रोक दी और पास के रेलवे स्टेशन को खबर दी। खबर प्राप्त होते ही GRP और RPF की टीम मौके पर पहुंची तथा तहकीकात आरम्भ की।

बोटाद के SP किशोर बालोलिया ने बताया कि रानपुर थाना क्षेत्र की सीमा से गुजर रही ओखा-भावनगर पैसेंजर ट्रेन (19210) बुधवार तड़के लग्भग 3 बजे पटरी पर रखे चार फुट लंबे लोहे के टुकड़े से टकरा गई। ड्राइवर ने आवाज सुनकर ट्रेन वहीं रोक दी, तथा ट्रेन कई घंटों तक वहीं खड़ी रही। स्थानीय पुलिस थाने को सुबह करीब साढ़े सात बजे इसकी खबर दी गई, तत्पश्चात, पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात आरम्भ की।

यह घटना कुंडली रेलवे स्टेशन से करीब दो किलोमीटर दूर हुई। पुलिस ने बताया, यह तोड़फोड़ की साजिश का मामला प्रतीत होता है, हालांकि इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। हाल ही में, गुजरात के सूरत जिले में रेल पटरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में रेलवे के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। प्राप्त खबर के अनुसार, ट्रैकमैन के पद पर तैनात सुभाष पोद्दार (39), मनीष मिस्त्री (28) और शुभम जायसवाल (26) ने बीते शनिवार को कोसांबा और किम स्टेशन के बीच निरीक्षण के चलते रेलवे प्रशासन को सूचित किया कि कुछ शरारती तत्व पटरी से क्लिप और दो फिशप्लेट हटाकर उन्हें दूसरी पटरी पर रख रहे हैं। जांच में इन तीनों कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि इस सूचना को देने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें रात की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा, जिससे उन्हें दिन में अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका प्राप्त होगा।