*जिले में 5 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163*
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। जिले में विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी,ईद ए मिलाद, बरावाफद,दशमी और दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह ने जिले में 163 प्रभावी कर दिया है। जिससे कोई भी व्यक्ति ईंट - पत्थर, आग्नेयास्त्र/ विस्फोट पदार्थ, तलवार,माला,भुजाली,लाठी, डंडा या पांच सेमी से अधिक फल वाली छूरी/ धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही एकत्रित होगा। पुलिस अधिकारी संग सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण और खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
Sep 12 2024, 15:31