बिहार विप से निष्कासित राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने EC और अन्य पक्षकारों से मांगा जवाब
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिहार विधान परिषद् से निष्कासित राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है।
बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिंह की सदस्यता बहाल करने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। राजद नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे।
हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत मामले में प्रतिवादियों के नोटिस जारी कर जवाब रखने का निर्देश दे रही है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कार्यालय, भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षकारों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
Aug 31 2024, 09:40