हत्या के दो अलग-अलग मामलो में पिता-पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास। लगा अर्थ दंड
जहानाबाद - व्यवहार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने कोसडिहरा निवासी अमरेंद्र शर्मा एवं अरविंद शर्मा के हत्या के दो अलग-अलग मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था। वही सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी एवं उसके पिता सुधीर कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं पच्चीस पच्चीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त ग्राम कोसडीहरा परसबिगहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताते चलें की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया गया है। दोनों मामलों में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया की दोनों मामला परसबीगहा थाना से संबंधित है।
पहला मामला है कि मृतक अमरेंद्र कुमार ने अपने फर्दबयान में बताया था कि 11 अक्टूवर 2019 को दोपहर में अपने घर से जहानाबाद मोटर साइकिल से जा रहे थे। इसी बीच सुधीर कुमार एवं उसका पुत्र बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी दोनो पिस्तौल से फायर कर दिया। गोली अमरेंद्र कुमार के पेट में लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी होकर नीचे गिर गया। तभी कराहने कि आवाज सुनकर मौके पर पहुँचे ग्रामीण एवम परिवारवालों के सहयोग से आनन फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया। जहाँ उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के क्रम में अमरेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई।
परसबिगहा थाना में दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 212/19 दर्ज किया गया।
बताते चलें कि अभियुक्त बिट्टू कुमार को जुवेनाइल घोषित किया गया। कुछ दिनों बाद अभियुक्त बिट्टू कुमार उर्फ बाला जी। बाल गृह से भाग कर अमरेंद्र हत्याकांड मुकदमे में गवाह रहे बड़े भाई अरविंद कुमार को मुक़दमे में समझौता करने एवं मुक़दमा वापस लेने की धमकी देने लगा। समझौता नही करने के कारण अभियुक्त बिट्टू कुमार और और उसके पिता सुधीर कुमार साजिश रच कर 13 नवंबर 2022 को अरविंद शर्मा कि दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी।
बताते चले कि अरविंद शर्मा जहानाबाद में एक निजी मैरिज हॉल में रात्रि प्रहरी का काम करता था। प्रतिदिन अपने काम पर जाने के दरमियान कोसडीहरा मोड पर पहुंचकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी पहले से घात लगाए दोनों अभियुक्तों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया था। वही अरविंद शर्मा की मृत्यु इलाज के क्रम हो गई थी।
सुचिका प्रतिमा देवी द्वारा परसबिगहा थाना कांड संख्या 322/2022 में दोनों अभियुक्तों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया।इन दोनो मुकदमो में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने गवाहों की गवाही के मद्देनजर रखते हुए मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त सुधीर कुमार एवं बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जहानाबाद से बरूण कुमार
May 17 2024, 20:19