अस्त्र शस्त्र एवं आतिशबाजी दुकानदार 6 जून तक नहीं बेच सकेंगे
फर्रूखाबाद l 40-फर्रुखाबाद लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 16 मार्च 2024 से 6 जून 2024 तक सम्पन्न होने हैं। लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान लोक व्यवस्था तथा जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद के समस्त अस्त्र-शस्त्र एवं आतिशबाजी विक्रेताओं को आदेश दिये जाते है कि वह 16 मार्च 2024 से लोक सभा चुनाव के समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र, कारतूस एवं गोला बारूद तथा आतिशबाजी की बिक्री बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति से नही करेंगें।
इस आदेश की अवहेलना करते हुये यदि कोई बिक्रेता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आयुध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश चुनाव सम्पन्न होने तक ही लागू रहेंगें। चुनाव कार्यवाही पूर्ण रूप से समाप्त होने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।






Mar 18 2024, 19:52
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