शीत गृह स्वामियों की मौजूदगी में डीएम ने किया कोल्ड का भंडारण शुल्क तय
फर्रुखाबाद l विकास भवन सभागार में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शीतगृह भण्डारण प्रभार शुल्क निर्धारण एवं आलू उत्पादक कृषकों एवं शीतगृह स्वामियों के साथ आलू उत्पादक कृषकों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सामान्य आलू भण्डारण शुल्क रु0-240 प्रति कुन्तल तथा शुगर फी आलू भण्डारण शुल्क रू0-270 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया शीतगृह स्वामियों / प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि निर्धारित भण्डारित शुल्क पर ही कृषकों के आलू का भण्डारण करें l
कृषकों को भण्डारण सम्बन्धी रसीद एवं तकपट्टी आदि दी जाये तथा आलू भण्डारण सम्बन्धी सूचना एवं भण्डारण प्रभार की दर शीतगृह के 2x4 फिट के आकार के सूचना पट पर सरल भाषा में लिखा जाये। साथ ही द्वारा शीतगृह स्वामियों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया l शीतगृहों में आलू भण्डार प्रभार प्रति पैकेट न लेकर प्रति कुन्तल की दर से लिया जाये।
इस दौरान आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, शीतगृह संघ अध्यक्ष अजय गंगवार, प्रगतिशील कृषक ओम् प्रकाश राजपूत, रामनाथ राजपूत, नारद सिंह, आलू निर्यातक सुधीर कुमार शुक्ला एवं शीतगृह स्वामी / प्रबन्धक तथा आलू उत्पादक कृषक आदि नें प्रतिभाग किया।
अन्त में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त शीतगृह स्वामियों / प्रबन्धकों एवं
आलू उत्पादक कृषकों के साथ बैठक का समापन हुआ।
Feb 28 2024, 20:50