अधिष्ठानों के माध्यम से प्रदान कराए जाएंगे शिक्षुता प्रशिक्षण
अमेठी। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गौरीगंज ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में शिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों को उद्योग/अधिष्ठानों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना है।
जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वेब पोर्टल www.apprenticeship India.gov.in विकसित किया गया है जिसका मुख्य उपयोग उद्योगों/अधिष्ठानों में चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जारी करना तथा मानदेय प्राप्त करना आदि हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में स्थापित ऐसे सभी उद्योग अधिष्ठान जिसमें कार्मिकों की संख्या 29 से ऊपर है वे सभी उद्योग/अधिष्ठान शिशिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1992 के अनुसार अनिवार्य रूप से तथा ऐसे उद्योग जिनके यहां कार्मिकों की संख्या 04 से 29 के मध्य है।
वह अपनी इच्छा अनुसार शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु रख सकते हैं जिसके लिए उन्हें सर्वप्रथम उपरोक्त पोर्टल पर अपना पंजीकरण अधिष्ठान के रूप में करना होगा, पंजीकरण करते समय जरूरी अभिलेख यथा कंपनी का टैन नंबर, पैन नंबर, पता के साथ मूलभूत जानकारी की प्रविष्टि करते हुए पंजीकरण पूर्ण कर सकते हैं।
इसके साथ ही उक्त से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध इंस्ट्रक्शनल वीडियो का लिंक प्रदान कराया गया है जिसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों/अधिष्ठानों को शिशुक्ष योजना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डीबीटी की व्यवस्था प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत उद्योगों/अधिष्ठानों द्वारा देय निर्धारित मानदेय न्यूनतम ₹7000/- प्रति माह के भुगतान में कुल रुपए 1500/- प्रति अभ्यर्थी प्रति माह का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में किया जाएगा इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सीएम एपीएस के माध्यम से कुल रुपए 1000/- प्रति अभ्यर्थी प्रति माह का भुगतान प्रतिपूर्ति की जाती है ।
इस तरह देय मानदेय में कुल रुपए 2500/- की प्रतिपूर्ति संबंधित उद्योग अधिष्ठान को प्राप्त होती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में नोडल राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान में शिशुक्षु प्रभारी अजय कुमार सिंह मोबाइल नंबर 9452269298 पर संपर्क कर सकते हैं।
Feb 15 2024, 17:49