जहानाबाद: आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को एक वर्ष कारावास की सजा
जहानाबाद: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वैभव कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त राजकुमार पासवान उर्फ़ मुखिया पासवान को दोषी करार करते हुए एक वर्ष कारावास कि सजा सुनाई है । अभियुक्त ग्राम मांदील परसबिगहा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है।इस संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अरुण राव ने बताया कि यह मामला परसबिगहा थाना कांड संख्या 22 /2015 से संबंधित है।
परसबिगहा थाना प्रभारी सुभाष चंद्र प्रसाद 11 मार्च 2015 को रात्रि गश्ती के दौरान अमैन गाँव में पहुंचा तों उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मांदील गाँव का रहने वाला राजकुमार पासवान एक देशी राइफल इलाके में दहशत फैलाने के लिए हमेशा अपने पास रखता है।
गुप्त सूचना के आधार पर , दलबल के साथ अभियुक्त के घर जैसे ही पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ था, सोए हुए व्यक्ति को उठाने पर वह पुलिस को देखकर भागने कि फिराक में था, जिसे पुलिस बल के द्वारा दबोच लिया गया।तलाशी के दरमियान अभियुक्त के बिस्तर के नीचे से एक देशी लोडेड रायफल एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद करते हुए जब्त किया गया और गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
न्यायालय ने आठ गवाहों के गवाही के मद्दे नजर रखते हुए अभियुक्त राजकुमार पासवान उर्फ मुखिया पासवान को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a के तहत सुनवाई करते हुए आरोपित को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है ।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Jan 06 2024, 20:29