हाई कोर्ट ने आदिपुरुष मेकर्स को लगाई कड़ी फटकार, कहा- ‘रामायण, कुरान, गीता और गुरुग्रंथ साहिब’ जैसे पवित्र ग्रंथों को बख्श दीजिए
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डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म 'आदिपुरुष' बीते 16 जून को रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के संवादों को लेकर दर्शकों ने आपत्ति जताई थी। इसके खिलाफ अधिवक्ता कुलदीप तिवारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका भी दर्ज की थी।अब मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माता-निर्देशक को जबरदस्त तरीके से लताड़ा।
आदिपुरुष को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की डिवीजन बेंच सवाल किया कि आप अगली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं।कोर्ट ने वकील अश्विनी कुमार से पूछा कि सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी समझता भी है या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो जजों की बेंच ने कहा सिर्फ रामायण की बात नहीं है। बात पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब की भी है। कम से कम इन धार्मिक ग्रंथों को तो बख्स दीजिए।
सेंसर बोर्ड को भी याद दिलाई जिम्मेदारियां
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाते हुए कहा कि, इन सब मामलों को लेकर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है।आप आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हो। क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है।
मेकर्स के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भी कोर्ट ने जताई नाराजगी
याचिका पर सुनवाई के दौरान फिल्म के मेकर्स कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसपर बेंच ने नाराजगी जाहिर की। सेंसर बोर्ड ने इस मामले में बकौल वकील रंजना अग्निहोत्री अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने ही फिल्म के विवाद के बारे में विस्तार से कोर्ट को बताया। इस मामले पर अब हाई कोर्ट में 27 जून को सुनवाई होगी।
इन सीन्स पर आपत्ति
रावण द्वारा चमगादड़ को मांस खिलाये जाने, सीता जी को बिना ब्लाउज के दिखाए जाने, काले रंग की लंका, चमगादड़ को रावण का वाहन बताए जाने, सुषेन वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी को लक्ष्मण को संजीवनी देते हुए दिखाना, आपत्तिजनक डायलॉन्ग और अन्य सभी फैक्ट्स को कोर्ट में रखा गया जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी।
Jun 26 2023, 20:01