जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकरी ने सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की
नवादा :- डॉ. कारी प्रसाद महतो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकरी, नवादा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की।
शिकायत निवारण प्रणाली के तहत् ग्राम-टनपुरा, पो0-चैरवर, प्रखंड पकरीबरावां के वीर कुॅवर सिंह द्वारा दिनांक 17.05.2023 को शिकायत आॅनलाईन दर्ज किया गया। प्राप्त शिकायत की सुनवाई उत्तरदायी पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा प्रष्नगत आवेदन को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। शिकायत की अगली सुनवाई के लिए दिनांक 22.06.2023 को निर्धारित किया गया।
ग्राम-बहेरा भेलवा, पो0-सम्हरीगढ़, प्रखंड वारिसलीगंज के कमलेश कुमार द्वारा सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के तहत् दिनांक 17.05.2023 को एसीपी/एमएसीपी का लाभ नहीं मिलने संबंधी दिनांक 17.05.2023 को ऑनलाईन शिकायत दायर किया गया, जिसमें उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा जाॅचोपरान्त शिकायत की सुनवाई के लिए दिनांक 22.06.2023 को 02ः00 बजे अप0 में निर्धारित किया गया। ग्राम-चैनपुरा, थाना-वारिसलीगंज के दामोदर प्रसाद द्वारा दिनांक 17.05.2023 को सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के तहत् ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया गया।
उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदन देने के पश्चात अगली सुनवाई के लिए वादी को बुलाया गया। ग्राम-जलालपुर, प्रखंड-वारिसलीगंज के शैलेन्द्र प्रसाद द्वारा सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के तहत् दिनांक 17.05.2023 को ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया गया। उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा शिकायत को जांचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं अगली सुनवाई के लिए वादी को उपस्थित होने के लिए कहा गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।
डीपीआरओ ने कहा है कि आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।
Jun 16 2023, 13:49