आज द्वितीय अपील के तहत 07 परिवादी उपस्थित हुए 03 मामलों का किया गया आॅन स्पाॅट निवारण
नवादा:- श्री दीपक कुमार मिश्रा प्रभारी जिला पदाधिकारी नवादा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की।
आज द्वितीय अपील के तहत 07 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 03 मामलों का आॅन स्पाॅट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद अशोक कुमार साकिन-लाल विगहा, थाना अंचल-काषीचक के द्वारा भूमि मापी नहीं करने के संबंध में आॅनलाईन आवेदन दिया गया था।
आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा जाॅचोपरान्त सुनवाई की कार्रवाई की गई एवं उक्त मामले का निष्पादन कर दिया गया।
परिवादी नारायण रजक, कुर्मी टोला, हिसुआ द्वारा प्रखंड कार्यालय, हिसुआ के हड़ताल अवधि एवं एसीपी का बकाया वेतनादि भुगतान के संबंध में आॅनलाईन आवेदन दिया गया था, जिसे संबंधित पदाधिकारी द्वारा जाॅच कर मामले का निष्पादन कर दिया गया।
परिवादी नवल किषोर, ग्राम-मुरकट्टा, प्रखंड-हिसुआ द्वारा पारित आदेष से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.05.2023 को आॅनलाईन आवेदन दायर किया गया था जिसे संबंधित पदाधिकारी द्वारा जाॅचोपरान्त मामले का निष्पादन कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों और पंचायतों से संबंधित विवादध्समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।
Jun 06 2023, 20:40