महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन करने को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश
नवादा : दीपक कुमार मिश्रा प्रभारी जिलाधिकारी नवादा ने आज डीआरडीए सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन करने के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की उत्पीड़न अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन नो जून के पहले करना है।
आज डीआरडीए सभागार में पावर _प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी डीडीऔ को आंतरिक शिकायत समिति गठन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। सुनील कुमार पांडे ने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं उनके विरुद्ध होने वाली किसी प्रकार के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध ,प्रतिशोध अधिनियम बनाया गया है। जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत समिति में गठन किया जाना है।
इसके तहत अध्यक्ष महिला अधिकारी अगर वरिष्ठ महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो उस कार्यस्थल कार्यालय के महिला का चयन किया जा सकता है। समिति में कम से कम 50% महिला होनी चाहिए, समिति का कार्यकाल सामान्यता गठन की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगा।
सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में सभी जिला स्तरीय कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने कार्यालयों में आंतरिक समिति का गठन नौ जून के पूर्व अवश्य कर लें। आंतरिक शिकायत समिति का गठन करते हुए 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन महिला हेल्पलाइन नवादा को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी नवादा के द्वारा जिला स्तरीय आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर लिया गया है।
नवादा से राकेश कुमार चंदन
Jun 05 2023, 19:14