प्रभारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश
नवादा : आज 24 मई को दीपक कुमार मिश्रा प्रभारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई।
बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन की समीक्षा किया गया ।अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत पीड़ित लाभुकों को उपलब्ध कराई गई राशि की समीक्षा की गई। पेंशन भुगतान की समीक्षा, दैनिक प्रतिवेदन से संबंधित और आरोप पत्र लंबित कांडों की भी समीक्षा की गई।
प्रभारी जिला पदाधिकारी ने अभियोजन अधिकारी को निर्देश दिया कि सिविल कोर्ट में आने वाले गवाहों को डीए/टीए निर्धारित विभागीय अनुरूप राशि के अनुसार देना सुनिश्चित करें ।
अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के तहत राहत राशि मुआवजा का भुगतान लाभुकों के संबंधित बैंक में आरटीजीएस के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत 26 फरवरी 23 तक 69 लाभुकों को राशि प्रदान की गई है ।
यह राशि 50000 से 25000 तक है। प्रथम किस्त की राशि सभी वांछित लाभुकों को प्रदान कर दी गई है। इसके अलावे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के तहत हत्या के मामले में मृतक के निकटतम आश्रितों को प्रति माह स्वीकृत मासिक पेंशन दी जा रही है जो 3000 से 45000 प्रति माह है ।इसके तहत 36 लाभुकों को महंगाई भत्ता के साथ कुल ₹2,03,005 राशि प्रदान किए जा रहे हैं।
इस अधिनियम के तहत जिले में अभी कुल राशि एक करोड़ 1लाख 86000 रू उपलब्ध है ।अब तक की गई राशि का भुगतान 22 लाख 84000 किया गया है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक नवादा, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, जिला सूचना जनसंपर्क, वरीय उप समाहर्ता के साथ सदस्य आदि उपस्थित थे।
May 24 2023, 14:22