भाकियू ने डीएम स की आवास विकास मेंअधिग्रहण की गई भूमि को मुक्त कराया जाए
फरुखाबाद ।भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जिलाध्यक्षअरविन्द सिंह शाक्य ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है l इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद में अधिग्रहित की गयी किसानो की भूमि को मुक्त कराये जाने और भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013-14 के अनुसार दिये जाने की मांग की है साथ ही किसानो के ऊपर लिखाये गये झूठे मुकदमे वापस लिए जाए ।
यूनियन नेताओं ने डीएम को बताया कि आवास विकास कॉलोनी के तहत किसानो की लगभग 9 एकड़ भूमि है। जिसका विवरण ग्राम अल्लानगर उर्फ बढपुर एव ग्राम मसेनी के खाता संख्या- 160,241, गाटा संख्या-408,406,407,412,413,414,415,416,417,418,419, आदि है जिस पर लम्बे समय से न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। मुकदमा 14 मार्च-2023 को न्यायालय द्वारा यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि न्यायालय को मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है।
21 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों एव स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा टेक्टर, जे० सी० वी० मशीन आदि से भूमि पर खड़ी आलू की फसल को बर्बाद कर दिया गया और भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान भोले भाले गरीब किसानो पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया एव उन पर झूठे मुकदमे लिखा कर गिरफ्तारी की गयी ।
भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि समस्त भूमि पर किसानो का कब्जा एव दखल काफी लम्बे समय से चला आ रहा हैl किसानों को समस्त भूमि का मुआवजा भी नहीं मिला है किसानों को वर्ष 1986 से न तो मुआवजा दिया गया था और न ही उस पर कब्ज़ा लिया गया था | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड कानपुर 02, 5सी 111 योजना संख्या 02 हंसपुरम कानपुर के प्रपत्र संख्या में एक जून-2021 निखिल महेश्वरी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी प्रपत्र में स्पष्ट भूमि के सन्दर्भ में ग्राम का नाम, गाटा संख्या, रकवा एव मुआवजे को लेकर प्रतिकर वितरित (मुआवजा वितरित) का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसानो को प्रतिकर (मुआवजा) का वितरण नहीं किया गया है।
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने प्रकरण को लेकर मांग की है कि प्रकरण को तत्काल निस्तारित करने की मांग की है l किसानों की जमीन को मुक्त किया जाये या किसानों को समस्त भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013-14 के अनुसार दिया जाये । सदर कोतवाली में किसानों के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मुकदमे वापस लिये जाये । भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) किसानो का उत्पीडन बर्दाश्त नहीं करेगी, किसानो को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013-14 के अनुसार मुआवजा यदि नहीं दिया जाता है तो उनकी भूमि का अधिग्रहण भी न किया जाये |
Apr 11 2023, 15:44