*निकाय चुनाव को लेकर आपत्तियों को निस्तारित करने का निर्देश*
रिपोर्ट - नितेश श्रीवास्तव
भदोही प्रयागराज हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दाखिल की गई आपत्तियों को निस्तारित करने का सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसको लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के लिए अगले महीने 15 मई की तिथि तय की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से दाखिल इन याचिकाओं में सरकार द्वारा 30 मार्च को जारी अधिसूचना को विभिन्न आधार पर चुनौती दी गई है।
यह आदेश चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर एक जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ के कानुपर के अभिनव त्रिपाठी की याचिका पर पारित किया है। याचिका की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याचिका ने 30 मार्च को जारी अधिसूचना के खिलाफ आपत्ति छह अप्रैल को सरकार को भेज दी है परंतु उसकी आपत्ति पर विचार नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने सरकार की तरफ से प्रतिवाद किया और कहा कि सरकार छह अप्रैल की शाम तक के सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। सरकार की तरफ से कहा गया की अधिसूचना में भी इस बात का उल्लेख किया गया है।
Apr 08 2023, 11:45