गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया जुर्माना, पीएम मोदी की डिग्री मांगने का मामला
#pmmodicollegedegreenotneededsaysgujaratcourt
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है।हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने की कोई जरुरत नहीं है। सिंगल जज जस्टिस बिरेन वैष्णव ने यह आदेश सुनाया।गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जानकारी मांगने को लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जम़ा करवानी होगी। बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाए।
कोर्ट के फैसले के बाद सीएम केजरीवल की तीखी प्रतिक्रिया
हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।
Mar 31 2023, 16:44