कोर्ट का फैसला : अतीक समेत तीन दोषी करार, अशरफ समेत सात आरोपी दोष मुक्त, सजा का ऐलान होना बाकी
प्रयागराज/ लखनऊ । उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जबकि अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। थोड़ी देर में सजा का एलान होगा। अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है। उसे गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है।
अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया। तीनों दोषियों को ढाई बजे सजा सुनाई जाएगी।
विशेष अदालत ने बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया। 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
पुलिस की जांच में छह अन्य लोगों के नाम सामने आए। कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन यानी सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इस केस के 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।
Mar 28 2023, 15:10