टेली लॉ व उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
लखनऊ। सरोजनीनगर की कल्ली-पश्चिम ग्राम पंचायत में शुक्रवार उपभोक्ता जागरूकता और टेली लॉ शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के उपसचिव संजय सिंह एवं टेली लॉ के राज्य समन्वयक वागीश सिंह द्वारा उपभोक्ता जागरूकता एवं टेली लॉ की जानकारी दी गई।
इस मौके पर पैनल अधिवक्ता अभय पांडे ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) 1986 में किसी भी धोखाधड़ी या अनुचितता के विरुद्ध उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। पैनल अधिवक्ता रणविजय व चाँदनी ने टेली लॉ के बारे मे पूर्ण जानकारी दी।
उन्होने बताया कि टेली लॉ संयुक्त रूप से न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है।
समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत पीड़ित सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी समस्या को रजिस्टर कर नामित वकीलों से उसी दिन सलाह ले लेता है।
Mar 24 2023, 20:56