ऑपरेशन कन्विक्शन’ में दहेज हत्या के 4 आरोपियों को 10-10 साल कैद, 30,000-30,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा । जिले में पुलिस के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दहेज हत्या के मामले में चार दोषी अभियुक्तों को आज दिनांक 02.04.2026 को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष की सजा और 30,000-30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी श्री कौशल कुमार सिंह ने थाना धानेपुर को सूचना दी कि लगभग 2 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री कोमल की शादी हरिकेश सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही कोमल को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 12.03.2024 को सूचना मिली कि कोमल घर नहीं लौटी। जांच में पता चला कि दहेज की मांग को लेकर उसे ससुराल वालों ने मार दिया। इस संबंध में थाना परसपुर में मु0अ0सं0-88/2024, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
दोषसिद्धि एवं अभियोग
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश और गोण्डा के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार (तृतीय) महोदय द्वारा थाना परसपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक और कोर्ट स्टाफ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।
दोषी अभियुक्त
हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह
रामकेवल पुत्र सिद्धमान
पवन कुमार सिंह पुत्र रामकेवल
रीता सिंह पत्नी पवन कुमार सिंह
सभी निवासी ग्राम रामपाल पुरवा, बहुवन मदार माझा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा
अभियोग:
मु0अ0सं0-88/2024, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा
इस कार्रवाई से ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की गंभीरता और अपराधों के खिलाफ तेजी से न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता उजागर हुई।
2 hours and 18 min ago
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