संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 अदद सागौन का पेड़ काटकर चोरी कर लेने के मामले में 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

रमेश दूबे

*घटना में प्रयुक्त एक अदद पिकअप बोलेरो व एक अदद जाइलो कार, 12 बोटा सागौन की लकड़ी ,एक अदद फेटा (आरा) व एक अदद रस्सा बरामद*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जय प्रकाश दुबे* के नेतृत्व में गठित टीम  द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 अदद सागौन का पेड़ काटकर चोरी कर लेने की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों 1.कृष्ण मोहन पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी शिवपुर पड़रही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 02.घनश्याम प्रजापति पुत्र स्व0 रामहरख पुत्र जंगल रामलखना थाना खोराबार जनपद गोरखपुर 03.जितेन्द्र पासवान पुत्र स्व0 ज्ञानी पासवान निवासी जयपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को दिनाँक 21.03.2026 को मगहर के संतकबीर आश्रम जाने वाले तिराहे के पास से घटना में प्रयुक्य एक अदद पिकअप बोलेरो व एक अदद जाइलो कार के साथ गिरफ्तार किया गया तथा चोरी के 12 बोटा सागौन की लकड़ी, एक अदद फेटा (आरा) व एक अदद रस्सा जनपद देवरिया से बरामद किया गया ।

*घटना का विवरणः-* दिनांक 19.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर श्री अब्दुल अलीम पुत्र लियाकत अली निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाँक 10/11.03.2026 की रात्रि में उनके खेत में लगे 02 अदद सौगान व खेत के बगल में स्थित समसुद्दीन के खेत से 01 अदद सौगान (कुल 03 अदद सौगान) अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काटकर चोरी कर लिया गया है, जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि एक पिकअप PB 65 BK 2532 से लकड़ी लादकर कुछ लोग मंझरिया की तरफ गये है । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2026 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

*गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस को बढोत्तरी किया गया है ।*

*गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-*
01. कृष्ण मोहन पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी शिवपुर पड़रही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया ।
02. घनश्याम प्रजापति पुत्र स्व0 रामहरख पुत्र जंगल रामलखना थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
03. जितेन्द्र पासवान पुत्र स्व0 ज्ञानी पासवान निवासी जयपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।

*पूछताछ विवरणः-*
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि दिनांक 10.03.2026 को घनश्याम प्रजापति व कृष्ण मोहन निषाद दोनो लोग आये थे और रेकी करने पर ग्राम गड़सरपार के सुनसान खेत मे तीन अदद सागौन के अच्छे पेड़ दिखाई दिया, जिसको टारगेट करके रात्रि मे हम दोनो के साथ पिकअप बोलेरो नम्बर PB65BK2532 वाहन मालिक व चालक जितेन्द्र पासवान पुत्र स्व0 ज्ञानी पासवान निवासी जयपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अपने एक साथी के साथ गाड़ी से आये और रात्रि मे तीनों पेड़ काट कर बोटा तैयार करके उसी पिकअप पर लाद कर ले जाकर देवरिया मे आई.टी.आई. के सामने सड़क के किनारे ही एक स्थान पर सभी बोटो (टुकड़ो) को छुपा दिये है । आज भी हम लोग इस गाड़ी से रेकी करने जा रहे थे ।


*बरामदगी का विवरणः-*
 एक अदद पिकअप बोलेरो UP65BK2532 ।
 एक अदद जाइलो कार UP57BM1213 ।
 12 बोटा सागौन की लकड़ी ।
 एक अदद फेटा (आरा) ।
 एक अदद रस्सा ।

*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-*
 उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, का0 अरुण कुमार, का0 राजन यादव, का0 सुनील पाल, का0 जनार्दन का0 विशाल सिंह कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर ।
 उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल सर्विलांस सेल, का0 ज्ञानसिंह ।
 एसओजी कर्मचारी आरक्षी शुभम सिंह ।

अपराधिक इतिहास
अभियुक्त कृष्ण मोहन का अपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0स0- 90/2024 धारा 3/25 A.Act व 307/34/379/427 भादवि व 4 वन संरक्षण अधिनियम 1980 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ।
02.मु0अ0स0 - 386/2022 धारा 41/411/414 भादवि थाना झगहा जनपद गोरखपुर ।
03.मु0अ0स0- 511/2022 धारा 342/379/411 भादवि थाना झगहा जनपद गोरखपुर ।
04.मु0अ0स0 544/2025 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 1927 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
05.मु0अ0स0 281/2017 धारा 342/379 भादवि व 26 वन संरक्षण अधिनियम 1980 थाना झगहा जनपद गोरखपुर ।
06.82/2025 धारा 132/281/303(2)/324(5) भा0न्या0सं0 व 26 भारतीय वन अधि0 1927 थाना झगहा जनपद गोरखपुर ।
07.मु0अ0स0 143/2019 धारा 3/25 A.Act थाना हाटा जनपद कुशीनगर ।
08.मु0अ0स0 62/2026 धारा 324(4)/351(3)/352 भा0न्या0सं0 थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर ।
09.मु0अ0स0 156/2021 धारा 307/379/411 भादवि व 10/4 उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रो मे वृक्षो का संरक्षण अधि0 1976 थाना भलुअनी जनपद देवरिया ।
10.मु0अ0स0- 06/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया ।

अभियुक्त घनश्याम का अपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0स0 97/2016 धारा 138(b) भारतीय विद्युत अधि0 2003 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
02.मु0अ0स0 286/2016 धारा 307/379 भादवि व 26 भारतीय वन अधि0 थाना झगहा गोरखपुर ।
03.मु0अ0स0 75/2022 धारा 189/353/504/506 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
04.मु0अ0स0 137/2024 धारा 376/384/504/506 भादवि व 67 IT Act थाना खोराबार गोरखपुर ।

*नोट- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी ।*
जूनियर हाई स्कूल, गोपालापुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पलकधारी गौतम का आकस्मिक निधन
जौनपुर। जूनियर हाइस्कूल, गोपालापुर, बदलापुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पलकधारी गौतम ( उम्र 47 वर्ष)का आज लंबी बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया। उनकी  नियुक्ति 2006 में हुई थी। वे अत्यंत दयालु और विनम्र इंसान थे। उनका घर नौपेड़वा के नजदीक काजीनेवादा, रन्नो गांव में है। वे पिछले एक महीने से काफी अस्वस्थ चल चल रहे थे। उनका पुत्र 17 वर्ष और पुत्रियां 23 तथा 25 वर्ष की हैं। उनके निधन पर पूर्व प्रधान कृष्णदेव दुबे, प्रधान हर्षू प्रसाद पाठक, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद यादव ब्लॉक अध्यक्ष उमेशचन्द मिश्र, मंत्री रायसाहब यादव,पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष नंदकुमार यादव प्रधानाध्यापक अशोक पांडे , अध्यापक श्याम लाल यादव, प्रधानाध्यापक राधेश्याम चौरसिया, प्रधानाध्यापक रवीन्द्र प्रसाद तिवारी, प्रधानाध्यापक उमाशंकर दुबे, शिक्षक अब्दुल मन्नान अंसारी, शिक्षक अमरजीत यादव, शिक्षक हरे कृष्णा यादव, प्रधानाध्यापक विजय शंकर यादव, शिक्षक आलोक यादव, शिक्षक बृजेश यादव, शिक्षक गौरव यादव,शिक्षामित्र संघ अध्यक्ष आनंद तिवारी , शिक्षामित्र शेर बहादुर,, पूर्व ARP ओम प्रकाश गुप्ता, शिक्षक रवि प्रजापति, शिक्षक शिवाकान्त यादव आदि ने गहरा दुख प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की है।
युवती से दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 6500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में  “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.03.2026 को *माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 6500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 
*घटना विवरणः-*
धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 27.09.2014 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्त वासुदेव पुत्र पारस केवट निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध रात्रि में वादिनी  के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आधार पर थाना धनघटा में मु0अ0सं0 925/2014 पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी श्री आर के शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

विवरणः-
मु0अ0सं0 925/2014 धारा 376/511,354,354क भादवि 3(2)(X), 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त वासुदेव पुत्र पारस केवट निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 354क/354ख/376(3) भादवि तहत दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा 3(2)(v), 3(1)w(i)(ii) एससी/एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त वासुदेव को धारा 376/511 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 354(क) भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा एवं  धारा 506 भादवी के अन्तर्गत 06 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा ।
संत कबीर नगर की शेरनी की निगरानी में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम


रमेश दूबे

संत कबीर नगर। जनपद के महुली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सीआईएसफ ए एस आई संगीता चौधरी के निर्देशन में तमाम खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लोहा मनवा रहे हैं।

इससे पहले संगीता चौधरी भी विश्व पुलिस मीट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है ।अभी ताजा घटनाक्रम में 7th ऑल इंडिया पॉल एथलीट्स चैंपियनशिप जो 12 मार्च को जालंधर पंजाब में संपन्न हुई है उसमें कुमारी बबिता पटेल हाइट ऑफ़ द बार क्लियर 3,900 मी रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है ।
वही अर्चना सिंह ने 3.8 मी ऊंचाई क्लियर कर सेकंड स्थान प्राप्त किया है ।

संगीता चौधरी ने कहा है कि खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल है।
आशा एवं विश्वास है आगे चलकर यह देश का नाम रोशन करेंगे।
हत्या कर पहचान छुपाने की कोशिश, पुलिस की सतर्कता व मुखबिर की सूचना से हत्या का आरोपी गिरफ्तार
रमेश दूबे

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक  सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद * अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 14.03.2026 को हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त राहुल चौधरी पुत्र झगरू उर्फ ब्रह्मदेव निवासी हाडापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सिरमोहनी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

*घटना का विवरणः-* दिनांक 13.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लक्ष्मीचन्द यादव पुत्र स्व0 रामललित यादव निवासी हाड़ापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी माता श्रीमती शारदा देवी उम्र लगभग 60 वर्ष दिनाँक 10.03.2026 को समय करीब 08.00 बजे रात में गाँव के श्री समय माता मन्दिर पर यज्ञ सुनने के लिए गई थी जो घर वापस नहीं आयी । जिसपर दिनाँक 11.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में गुमशुदगी दर्ज करायी गई थी, मेरी माता का दिनाँक 12.03.2026 को दिन मे मेरे गाँव के नहर के दक्षिण तरफ सरसो के खेत में शव पड़ा हुआ था । मेरी माता शारदा देवी की किसी अज्ञात द्वारा हत्या करके उनके शव को सरसो के खेत में फेक / छोड़ दिया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

*गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 309(6),317(2) बीएनएस को बढोत्तरी किया गया है ।*

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-*
राहुल चौधरी पुत्र झगरू उर्फ ब्रह्मदेव निवासी हाडापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

*पूछताछ विवरणः-*
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मै पहले ट्रक पर रहकर खलासी का काम करता था, अब खलासी का काम छोड दिया हूँ । मै इधर उधर घुमता फिरता रहता हूँ । खर्च के लिए पैसे की आवश्यकता थी, दिनांक 10.03.2026 को मेरे गांव के नहर के दक्षिण के तरफ श्री समय माता का मन्दिर स्थित है जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जिसमें गांव की काफी महिलाए गयी थी, मै भी मन्दिर पर घूम फिर रहा था, समय रात्रि करीब 11.00 बजे मन्दिर से गांव को जाने वाले नहर पर बने बंधे के पास एक खेत के किनारे जाकर खड़ा हो गया उसी समय मेरे गांव लालचन्द यादव की माँ अपने घर के लिए अकेले जा रही थी, जो अपने कान में सोने की बाली और पैर में चाँदी का पायल पहनी हुई थी, मुझको पैसे की बहुत जरूरत थी तब मैने सोच लिया कि इससे अच्छा मौका नही मिलेगा, मैने लालचन्द की माँ को पकड कर मुंह दबाकर बंधे से नीचे सरसो की खेत में ले जाकर गिरा दिया जो मुझको देखकर पहचान गयी, अपनी पहचान छिपाने के लिये मैने लालचन्द यादव की माँ का गला दबाकर हत्या कर दिया, उसके बाद उसके दोनो कान में पहने हुए सोने की बाली और उसके पैर के पायल को खीचकर वहां से भाग गया । मेरे पास जो गहना है वह उन्ही का है ।

*अपराधिक इतिहास*
मु0अ0सं0 88/2021 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

*बरामदगी का विवरणः-*
 01 जोड़ी कान की बाली पीले धातु
 01 जोड़ी सफेद धातु के पायल चार टुकड़ो में
 01 अदद मोबाइल अभियुक्त का

*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-*
 प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद  जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, उ0नि0  धर्मनाथ यादव, उ0नि0 हरिकेश बहादुर सिंह, का0 अनिल कुमार बिन्द्रा, हे0का0 सुशील कुमार, का0 बलराम यादव, का0 अरविन्द तिवारी ।
 एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, का0 अभिषेक कुमार सिंह, का0 विवेक कुमार मिश्रा, का0 विवेक कुमार राय, का0 दीपक कुमार सिंह ।
 सर्विलांस सेल का0 ज्ञानसिंह ।

*नोट- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी ।*
बाईस वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने वाला कथित प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
रमेश दूबे


पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक * सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद * अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 14.03.2026 को हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त बबलू चौहान पुत्र हरहंगी महतो निवासी बसौनापुर थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य को अजगइबा घाट के पास से गिरफ्तार किया गया ।

*घटना का विवरणः-* दिनांक 11.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद ग्राम सभा मोहद्दीनपुर के पास से बहने वाली नहर पर बने पुलिया के नीचे 01 अज्ञात युवती का शव व एक बैग मिला । पुलिस द्वारा शव की पहचान कराने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए गए, जिसके उपरांत युवती की पहचान उसके परिजनों द्वारा की गई, जो जनपद बस्ती के निवासी है । परिजन द्वारा शव की पहचान होने के बाद दिनाँक 13.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिये गये प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि मेरी पुत्री सुमन 02 वर्ष से बाहर रहकर आर्केस्ट्रा में नाचने व गाने का कार्य करती थी तथा कभी कभी घर पर आती-जाती थी । होली के दिन मेरी पुत्री घर पर आयी थी तथा बताई कि कल मेरा सट्टा है मुझे खलीलाबाद जाना है, यह बताकर मेरी लड़की बैग लेकर घर से चली गई उसके बाद मेरा सम्पर्क नही हो पाया । खलीलाबाद मे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मै अपने पति के साथ खलीलाबाद आयी तथा शव की पहचान की जो मेरी पुत्री सुमन का ही है । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा 61(2),103(1),238 बीएनएस अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

*गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 61(2) बीएनएस को विलोपित किया गया है ।*

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-*
बबलू चौहान पुत्र हरहंगी महतो निवासी बसौनापुर थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य ।

*पूछताछ विवरणः-*
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि सुमन मेरी प्रेमिका थी मै उससे लगभग 08 माह से प्यार करता था तथा उसी से शादी करना चाह रहा था उसके साथ बनकटिया के पास किराये पर कमरा लेकर हम दोनो रहते थे । सुमन अक्सर फोन पर बात करती रहती थी, काफी समझाया पर वह फोन पर बात करना नही बंन्द कर रही थी, जिस कारण से मैने सुमन की हत्या का प्लान बना लिया । जब सुमन अपने घर से दिनांक 05.03.2026 को मेरे कमरे पर आयी और हम दोनो अगले दिन दिनांक 06.03.2026 को शाम के सहजनवा के पास तिलक के कार्यक्रम में डांस का प्रोग्राम कर पुनः दिनांक 07.03.2026 को भोर में सहजनवा से बाइक पर बैठाकर बनकटिया वाले कमरे पर लेकर आ रहा था कि मोहद्दीनपुर नहर पुलिया के पास सुनसान देखकर उसका गला दबा दिया जब वह जमीन पर गिर गयी उसके बाद भी मै अपने पैर से पुनः उसका गला दबा दिया, जब मुझे पुरा विश्वास हो गया कि अब यह मर गयी है उसके बाद मैने उसके शव को नहर से नीचे करके पुलिया के अन्दर डाल दिया और उसके बैग जिसमे सिंगार का सामान रखा हुआ था कुछ दूर पर फेक दिया था ।

*बरामदगी का विवरणः-*
 कपड़ा
 सिंगार के समान
 दो जोड़ी जूता
 महिला हैण्डबैग
 आधार कार्ड
 श्रम कार्ड
 घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल
 अभियुक्त का 01 अदद मोबाइल

*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-*
 प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद  जयप्रकाश दूबे, वरि0 उ0नि0  प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0  अशोक कुमार दूबे, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 संदीप यादव, का0 भूपेन्द्र सिंह ।
 एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, का0 अभिषेक कुमार सिंह, का0 विवेक कुमार मिश्रा, का0 विवेक कुमार राय, का0 दीपक कुमार सिंह ।
 सर्विलांस सेल का0 ज्ञानसिंह ।

*नोट- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी ।*
शारदा साइंस एकेडमी की  51 छात्र-छात्राओं ने  सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग
रमेश दूबे

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से छात्रो में आता है निखार- डॉ शिव कुमार पाण्डेय

सन्तकबीरनगर। धनघटा क्षेत्र के शारदा साइंस एकेडमी मुण्डेरा सेमरडाड़ी में रविवार को आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित किया गया। आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कुल 51 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। एकेडमी के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र त्रिपाठी की देखरेख में पूरी सख्ती के साथ नकलविहीन प्रतियोगिता सम्पन्न हुआ। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे छात्र-छात्राओं के भीतर बेहतर प्रदर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। एकेडमी के प्रबंधक डॉ शिव कुमार पाण्डेय ने बताया कि जल्द ही प्रतियोगिता का परिणाम सामने आ जाएगा तब बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। प्रधानाचार्य धीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि छात्र-छात्राओं को कोर्स की पढ़ाई के साथ-साथ सामान्य ज्ञान की भी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को साइकिल,द्वितीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को सीलिंग फेन,तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को ₹ 1100 नकदी और चतुर्थ स्थान पाने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को 501 तथा पंचम स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को दीवाल घड़ी व  रूपया नकदी पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन के मकसद पर जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य श्री त्रिपाठी ने बताया कि छात्र-छात्राओं की प्रतिभा में निखार लाकर उन्हें सामान्य ज्ञान में पारंगत बनाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता एकेडमी में समय-समय पर आयोजित की जाती है। जिससे प्रतिभागी छात्र-छात्राएं आपसी प्रतिस्पर्धा के तहत मेहनत कर सामान्य ज्ञान की तैयारी करें। इस अवसर पर सुमन त्रिपाठी,संजू यादव,अंशिका पाण्डेय,माया यादव,रोशनी पाण्डेय,जया पाण्डेय,मेनिका यादव,प्रीति कुमारी, शालिनी प्रजापति,रागिनी दुबे,मेहंदी हसन,रूप लता यादव मौजूद रही।
धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
रमेश दूबे
                    
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 14.03.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2026 धारा 64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पुत्र राजनाथ निवासी ग्राम सिसवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
                      विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 13.03.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री दिलीप सिंह, का0 मुन्नेलाल गुप्ता, का0 रजनीश यादव, म0का0 प्रिया तिवारी ।
बिना मान्यता चल रहा ग्रुप चिल्ड्रन्स एकेडमी स्कूल, खंड शिक्षा अधिकारी  ने जारी किया नोटिस

रमेश दुबे,धनघटा संत कबीर नगर।धनघटा क्षेत्र के विकास खंड पौली के अंतर्गत ग्राम अतरौलिया में बिना मान्यता के विद्यालय संचालन का मामला प्रकाश में  आया है। खंड शिक्षा अधिकारी पौली द्वारा ग्रुप चिल्ड्रन्स एकेडमी (कक्षा नर्सरी से 8 तक) की प्रबंधिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार आईजीआरएस पोर्टल पर ग्राम पौली निवासी मोहम्मद इमरान पुत्र एकराम हुसैन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उक्त विद्यालय बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी अर्जून प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विद्यालय प्रबंधिका को नोटिस जारी किया।

जारी आदेश में बताया गया है कि इससे पूर्व भी 24 जुलाई 2025 को विभाग द्वारा विद्यालय को बिना मान्यता संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी शिकायत के संदर्भ में  प्रधान अध्यापिका मोबिना खातून को स्कूल बंद करने की नोटिस जारी कर  तथा छात्रों का नामांकन नजदीकी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय का संचालन जारी रखा गया।

खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 का उल्लेख करते हुए कहा है कि बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय का संचालन अवैध है। ऐसे में संबंधित प्रबंधिका से 12 मार्च 2026 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था। अन्यथा प्रधान अध्यापिका के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जब तक विद्यालय को विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसका संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा छात्रों का नामांकन निकट के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाए।

इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी पौली अर्जुन प्रसाद से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि  ग्राम अतरौलिया, विकासखंड पौली में संचालित ग्रुप चिल्ड्रन एकेडमी की प्रधानाध्यापिका मोबिना खातून को बिना मान्यता विद्यालय चलाए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधान अध्यापिका  को लोटी नोटिस जारी कर दी गई है  और एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो प्रधान अध्यापिका  के खिलाफ  एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
थाना महुली पुलिस द्वारा 02 किलो अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
            
संतकबीरनगर । पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्रा* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता दरगाहे उर्फ छोटू पुत्र हरिराम निवासी सूरज देवरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को कालीजगदीशपुर से गौरा जाने वाले मार्ग के पास से 02 किलो अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 24.02.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*
दरगाहे उर्फ छोटू पुत्र हरिराम निवासी सूरज देवरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर ।                              
*पंजीकृत अभियोग–*
मु0अ0स0 74/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
*बरामदगी-* 
• 02 किलो अवैध गाँजा ।
• 01 अदद मोटर साइकिल ।
• 01 अदद मोबाइल ।
• 230 नगद रुपये ।


*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* प्रभारी उ0नि0 श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 सुनील कुमार सिंह, का0 मुकेश कुमार, का0 रितेश यादव ।