रांची में JSSC परीक्षा को लेकर सख्ती: 12 केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू, जमघट पर पाबंदी।
दिनांक 18 मार्च से 19 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाली इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए रांची के 12 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
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क्या रहेंगे प्रतिबंध?
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा सुबह 07:00 बजे से रात 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत:
पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक होगी।
लाठी-डंडा, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा (ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर)।
किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन की अपील:
उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश पर केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संचालन में सहयोग करें।












3 hours ago
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