यूपी में SIR-2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे, दावा–आपत्ति की अवधि शुरू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण–2026 (SIR-2026) के तहत सभी जिलों की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा द्वारा मीडिया के समक्ष जारी की गई। इस प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इस तरह कुल आंकड़ा 3 करोड़ 93 लाख तक पहुंच गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 04 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश के 12.55 करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त किए गए। पुनरीक्षण के दौरान 46.23 लाख मृत मतदाता, 2.17 करोड़ स्थानांतरित अथवा अनुपस्थित मतदाता तथा 25.47 लाख से अधिक दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता चिन्हित किए गए।
निर्वाचन आयोग ने 06 जनवरी 2026 को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही दावा एवं आपत्ति की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को नियमानुसार केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।
सीईओ कार्यालय ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं को हटाना है। इस अभियान में राज्य के 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा 5,76,611 बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) ने भी सक्रिय सहयोग दिया।
पुनरीक्षण के दौरान व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए गए और राजनीतिक दलों के साथ 1,546 बैठकें आयोजित की गईं। बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए, जबकि बीएलए को अधिकतम 50 प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी गई। हाशिए पर स्थित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष शिविर भी लगाए गए।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 15,78,483 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं। मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां बीएलओ द्वारा बीएलए के साथ साझा की गई हैं।
मतदाता अपने नाम की जांच बीएलओ, ECINet मोबाइल ऐप, ceouttarpradesh.nic.in अथवा voters.eci.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। नाम न होने की स्थिति में नए मतदाता के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए फॉर्म-6क, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और सुधार के लिए फॉर्म-8 भरे जा सकते हैं।
दावा–आपत्तियों का निस्तारण 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 06 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं तथा कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे।
Jan 07 2026, 10:13
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