इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में आया फैसला
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को उन्हें एक और मामले में दोषी ठहराते हुए 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना के दूसरे मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल जेल की सजा सुनाई।
80 सुनवाई करने के बाद फैसला
जियो न्यूज के मुताबिक, शनिवार को एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17-17 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने अडियाला जेल में 80 सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। बता दें कि इमरान खान अडियाला जेल में ही कैद हैं।
इमरान और बुशरा बीबी को 17-17 सालों की सजा
इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा दी गई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत कुल 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।
क्या है तोशाखाना का मामला?
तोशाखाना का यह मामला एक महंगी ज्वैलरी से जुड़ा है, जिसे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मई 2021 में आधिकारिक दौरे पर इमरान खान को बतौर तोहफे में दी थी। आरोप था कि इमरान खान ने उस ज्वैलरी को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि करीब 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की ज्वैलरी को इमरान खान ने सिर्फ 29 लाख पाकिस्तानी रुपये देकर खरीद लिया था।
जेल में इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार की चर्चा
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को यह नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार पर जेल के अंदर इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है।



delhi
7 hours ago
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