झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को हाजिर होने का आदेश |
Ranchi | 19-07-2025 : राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और नगर निकायों का चुनाव नहीं कराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि चूंकि प्रथम दृष्टया उनका विचार है कि अवमानना की गयी है. इसलिए झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी 25 अगस्त को अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हों.
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Oct 13 2025, 10:23
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