रांची: RTE प्रवेश में देरी पर निजी स्कूलों को उपायुक्त की कड़ी फटकार, मान्यता रद्द करने की चेतावनी
रांची, 15 जुलाई 2025 – रांची के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने आज आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के प्रवेश में हो रही देरी पर निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान, अनुपस्थित रहने वाले विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ-साथ नामांकन पूरा करने की अंतिम चेतावनी दी गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी न करने वाले विद्यालयों की आरटीई मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।
आरटीई अधिनियम के तहत, सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं। रांची जिले में 121 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1217 सीटों के लिए पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके तहत 1744 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1158 वैध आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से स्कूल चयन किया गया और कुल 672 सीटों पर छात्रों का चयन हुआ।
हालांकि, इन छात्रों के नामांकन में हो रही देरी को लेकर उपायुक्त ने चिंता व्यक्त की। अब तक 672 में से केवल 493 नामांकन ही पूरे किए गए हैं, जबकि 116 आवेदनों को वापस शिक्षा एडमिन को रेफर कर दिया गया था। उपायुक्त ने इन 116 आवेदनों की जांच कर उन्हें अनिवार्य रूप से नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के साथ सभी विद्यालयों के लॉगिन पर वापस भेज दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई आवेदन रद्द किया जाता है, तो उसके बदले वैध छात्रों के नाम की अनुशंसा की जाएगी।
बैठक में डीपीएस विद्यालय रांची को 24 बच्चों का नामांकन विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता बताकर न लेने और शिक्षा एडमिन को रेफर किए गए आवेदनों के वैध कारण न होने पर कड़ी फटकार लगाई गई। इसके अतिरिक्त, बैठक में अनुपस्थित रहे विद्यालयों जैसे संत अलोईस स्कूल, संत अरविंदो एकेडमी, संत कोलंबस एवं छोटानागपुर पब्लिक स्कूल मुर्ग, जेवियर स्कूल धुर्वा, आरबी स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, आईटीसी पब्लिक स्कूल मुरी, और डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी कड़ी फटकार लगाई गई।
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Jul 15 2025, 20:17