किन्नर की हत्या के मामले में एक को उम्रकैद, 25,000 का जुर्माना 5 वर्ष बाद आया फैसला
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फर्रुखाबाद l किन्नर शवाव उर्फ अंजली की पांच साल पूर्व हुई हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने हत्या के आरोपी गगन दुबे को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह घटना 1 मई 2020 की है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाग रुस्तम निवासी अफजल मीर खां पुत्र अली खां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका पुत्र शवाव उर्फ अंजली उसकी बहन के साथ रहता था। शाम करीब 7:30 बजे काशीराम कॉलोनी निवासी जूली अंजली को घर से बाहर बुलाने आई। जैसे ही अंजली नीचे सड़क पर पहुंची, पहले से घात लगाए गगन दुबे, शिवम, ऋषभ, चांद, सागर और कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया।हमलावरों ने ताबड़ तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे अंजली को कई गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में प्रार्थी की बहन रईसा बेगम, इरफान और कॉलोनी के अन्य लोग शामिल थे। इन सबकी गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने गगन दुबे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं शिवम उर्फ छुआरा, ऋषभ और सागर को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।चांद नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
Jun 16 2025, 18:48