शौचालय निर्माण में गबन ग्रामप्रधान से 386400 वसूली का आदेश
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खजनी गोरखपुर।बांसगांव तहसील के उरूवां ब्लॉक के टेंगरी गांव के निवासी अवधेश पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर पाण्डेय द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर से शपथपत्र देकर तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में धांधली और सरकारी धन के गबन की शिकायत की गई थी। जिसमें विगत वर्ष 2 जुलाई 2016 को 4 सदस्यों की समिति गठित कर जांच का आदेश दिया गया था। समिति द्वारा 25 जुलाई 2016 को जांच के बाद 23 नवंबर 2016 को जांच आख्या में टेंगरी गांव में 200 शौचालयों के लाभार्थियों में 63 शौचालय पूर्ण 77 अपूर्ण तथा 48 का काम शुरू ही नहीं हुआ था। कुछ लाभार्थी जांच के दौरान मौके पर मौजूद नहीं थे उन्हें कई बार नोटिस भेजने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं मिला।
प्रदेश सरकार की जनहित की योजना को लागू करने में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर तथा ग्रामप्रधान राजकपूर द्वारा आवंटित शौचालयों का निर्माण नहीं कराए जाने पर सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश संख्या-25 में ग्राम पंचायत टेंगरी से वर्ष 2016-17 में 3 अप्रैल 2017 को कुल गबन की राशि 7 लाख 72 हजार 800 में उनके हिस्से की राशि 3 लाख 86 हजार 400 की आरसी जारी करते हुए एसडीएम बांसगांव को भू राजस्व बकाए की भांति ग्राम प्रधान राजकपूर से वसूली सुनिश्चित करने और डीपीआरओ को 15 दिनों में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। किंतु ग्रामप्रधान द्वारा मंडलायुक्त गोरखपुर न्यायालय में आदेश के विरुद्ध वाद संख्या 834/2017 तथा कंप्युटरीकृत वाद संख्या सी2017500834 के तहत अपील की गई, जिसे बलहीन पाए जाने पर मंडलायुक्त न्यायालय से 8 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया।जिसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी निलेश प्रताप सिंह कार्यालय द्वारा पुनः जिला मजिस्ट्रेट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश संख्या-25 के अनुसार कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
उक्त आदेश की प्रति एसडीएम बांसगांव सहित शिकायतकर्ता अवधेश पाण्डेय, तत्कालीन ग्राम प्रधान टेंगरी राजकपूर मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को भी भेजी गई है।





May 14 2025, 19:11
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