देश में बनेगा नया इनकम टैक्स कानून, अगले हफ्ते संसद में किया जाएगा पेश
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वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स पर नया बिल अगले हफ्ते सरकार लाएगी। इसके अलावा उन्होंने इस पर और कुछ नहीं कहा है। वैसे भी इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि पुरानी और नई, दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सपेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती हैं। लेकिन यह इंतजार एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।
यह तीसरी बार है जब आयकर अधिनियम को फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले, 2010 में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक पेश किया गया था। इसके बाद, मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सिफारिशों को लागू भी नहीं किया गया।
देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी। लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी। अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है, इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा।
नए इनकम टैक्स कानून में क्या होगा, इसे लेकर बजट में खास ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सरकार ने बजट में जिन 6 कोर को पहचान दी है, उनमें से एक रेग्युलेटरी रिफॉर्म का है। देश में रेग्युलेशन को आसान बनाने का जिक्र कल आए इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है। निश्चित तौर पर नए कानून में सरकार टैक्स का सरलीकरण करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स कानून ‘न्याय’ देने वाला होगा। ये मौजूदा बिल से सरल होगा। ये लिटिगेशन को कम करेगा।
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