मंदिरों में VIP दर्शन जारी रहेंगे या होगा बंद, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में ‘वीआईपी दर्शन' और ‘पैसे देकर दर्शन' की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा इस तरह की व्यवस्था से कई जगहों पर मंदिर में भगदड़ की घटना भी हो चुकी हैं। ये सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वह असमानता दूर करने के लिए कदम उठाए। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हालांकि हम भी आपकी इस राय से सहमत हो सकते है कि किसी को कोई विशेष वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकता।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने राज्यों द्वारा प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन का लाभ उठाने के लिए किसी तरह की 'मानक संचालन प्रक्रिया' के साथ आने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विशेष व्यवहार देना मनमाना और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। किसी भी एसओपी की कमी के कारण भगदड़ की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन सीजेआई ने कहा ये कि मुद्दा कानून और व्यवस्था का लगता है और याचिका उसी पहलू पर होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है, जिस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। सीजेआई ने तर्क दिया कि आज 12 ज्योतिर्लिंग, सभी शक्तिपीठ इस तरह की प्रथा का पालन कर रहे हैं, यह पूरी तरह से मनमाना है। राज्य को किसी तरह के एसओपी तैयार करने दें। उन्होंने कहा कि कृपया विशिष्ट मुद्दे के संबंध में विशिष्ट प्रार्थना करें।
हालांकि पीठ इस बात से सहमत है कि कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है। सीजेआई ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, 'हालांकि हमारी राय है कि मंदिरों में प्रवेश के संबंध में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला है।' यह आदेश में दर्ज किया गया लेकिन मामला सरकार के विचार के लिए छोड़ दिया गया।
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