जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गोवंशों के रखरखाव में लापरवाही पर लिया बड़ा एक्शन

गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गो आश्रय स्थलों में लापरवाही को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। बेलसर विकासखंड के पकवान गांव और ताराडीह ग्राम पंचायत के अस्थायी गो आश्रय स्थलों की दुर्व्यवस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और केयरटेकर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा, बेलसर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है।

जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों की जांच के लिए टीम गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोवंशों के रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जांच में सामने आईं गंभीर खामियां

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट और निरीक्षण टीम की जांच में पकवान गांव और ताराडीह के गो आश्रय स्थलों पर प्रबंधन की गंभीर खामियां उजागर हुईं। निरीक्षण में यह पाया गया कि:

ठंड से बचाव के लिए कोई प्रबंध नहीं था।

भूसा और हरा चारा लगभग न के बराबर उपलब्ध था।

पकवान गांव में पीने के पानी का टैंक नहीं था।

पशुओं को दूषित तालाब का पानी पिलाया जा रहा था।

इन व्यवस्थागत खामियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसे सरकारी धन के दुरुपयोग और पशुओं के प्रति असंवेदनशीलता मानते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

सभी गो आश्रय स्थलों की होगी व्यापक जांच

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय गतिविधियों की आंतरिक ऑडिट करने का भी आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि गो आश्रय स्थलों के संचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गोवंशों के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकना है।

गोंडा में 219 जनसेवा केन्द्रों पर लापरवाही, अपर जिलाधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी

गोंडा । जनपद में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले 219 जनसेवा केन्द्रों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन केन्द्रों पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी, जिसके कारण अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत किसानों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया जाता है। इस पंजीकरण के माध्यम से किसान कृषि योजनाओं, सरकार की सब्सिडी योजनाओं, कृषि ऋण, बीमा और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया सरकार को यह जानकारी प्रदान करती है कि किस क्षेत्र में कौन से किसान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि इन 219 जनसेवा केन्द्रों में से अधिकांश ने प्रति दिन निर्धारित न्यूनतम 20 फार्म रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। कई केन्द्रों पर तो केवल 1 से 2 फार्मर रजिस्ट्री ही दर्ज की गई, जो प्रशासन द्वारा तय की गई दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि इन 219 जनसेवा केन्द्रों द्वारा शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं की जाती है, तो ऐसे केन्द्रों की सीएससी आईडी को बंद करने के आदेश दिए जाएंगे। यह निर्णय सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को निर्देशित कर लागू किया जाएगा, और इसका सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्र संचालकों पर होगा।

प्रशासन के इस कड़े रुख से फार्मर रजिस्ट्री के लिए परेशान जनपद के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हुगोंडा: धानेपुर में अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी, आरोपी फरार*

गोंडाl सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त सूचना पर गोंडा जिले के धानेपुर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। बुधवार देर रात कालीकुंड के पास स्थित स्टेट बैंक के सामने अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को मिली। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार सदर देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की।

तहसीलदार सदर देवेन्द्र यादव ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों की टीम ने मिलकर मौके पर स्थलीय जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम धानेपुर की गाटा संख्या 1280 पर बिना सक्षम स्तर की अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा था। इस दौरान स्थल से 84 घन मीटर मिट्टी का खनन किया गया था। हालांकि, अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपित खननकर्ता अपने उपकरणों सहित फरार हो गए। प्रशासन की टीम अब उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। छापेमारी के बाद अधिकारियों ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी को भेज दिया। 

प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर कड़ी चेतावनी दी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

*अब बिना हेलमेट बाइक सवारों को नहीं मिलेगा पेट्रोल - आयुक्त*

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए देवीपाटन मण्डल में नो हेलमेट, नो फ्यूल की पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत मंडल में हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहनों को पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल नहीं मिलेगा ।

इस सम्बन्ध में मंडलायुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील ने गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिलों के डीएम, आरटीओ प्रवर्तन और डीएसओ को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पूरी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए हेलमेट न होने की वजह से सड़क दुर्घटना में कई बाइक स्वरों की जान तक चली जाती है। हेलमेट लगा होने से दुर्घटना में बाइक सवार यात्रियों की जान का खतरा काफी कम हो जाता है इसीलिए इस अभियान को चलाया गया है अब लोग घर से हेलमेट लगाकर ही सड़क पर निकलेंगे यदि वह हेलमेट बिना लगाएं यात्रा करते हैं तो उन्हें पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा।

नोएडा मॉडल से प्रभावित है यह पहल

1 जून 2019 से नोएडा में यह रणनीति लागू की गई थी जिसके तहत पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहना दो पहिया चालको और उनके सह यात्रियों के ईंधन देना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी देखी गई इससे प्रभावित होकर ही अब यह पहल प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

हेलमेट पहनने का है कानूनी प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल स्कूटर या मोपेड चलता है या सवारी करता है उसको मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। इस नियम में केवल सिख धर्म के अनुयायियों को जो पगड़ी पहनते हैं, छूट दी गई है। इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंड व जुर्माने का प्रावधान है।

ब्लैक स्पॉट पर दिया जाये विशेष ध्यान

मण्डलायुक्त ने समस्त जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों का निर्देश दिये है कि दुर्घटना प्रबल क्षेत्र के ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उनके सुधार हेतु तुरंत कदम उठाए जाए। बेहतर साइन बोर्ड, सड़क प्रकाश व्यवस्था और यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाये। सभी जिलों में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक कर इस रणनीतिक कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जाए जरूरत के अनुसार रणनीतियों में सुधार व संशोधन किया जाए

इस पहल को बनाया जाए एक जन आंदोलन - आयुक्त

मंडलायुक्त ने कहा कि एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के सहयोग से सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जाए। क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों को इस अभियान में शामिल किया जाए। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग हेलमेट न पहनने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाए। पेट्रोल पंप मालिकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें इस रणनीति के महत्व और क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सीसीटीवी निगरानी और ईंधन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम इस रणनीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शहरी क्षेत्र में लागू किया जाए जहां दो पहिया वाहनों की संख्या व दुर्घटना की संभावना अधिक है। इस पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद इसे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए।

आयुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के संबंध में मांगी सूचना

देवीपाटनमण्डल गोण्डा। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने संयुक्त विकास आयुक्त को मण्डल के समस्त जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी से आंगनबाड़ी निर्माण के संबंध में सूचना संकलित कर उपलब्थ कराने हेतु निर्देशित किया है। मंडलायुक्त ने संयुक्त आयुक्त को अवगत कराया है कि मण्डल में ऑगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं कार्यदायी संस्था को किये गये भुगतान आदि की स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रों का अभी तक निर्माण प्रारम्भ ही नहीं हो सका है और कुछ केन्द्रों का निर्माण हो चुका है किन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डओवर नहीं लिया गया। इसी प्रकार कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रों को हैण्डओवर लिया गया है किन्तु उनके ग्राम पंचायत अंश का भुगतान कतिपय कारणों से बाधित रखा गया है जिसके कारण वर्तमान में पड़ रहे भीषण ठंड के प्रकोप से नवनिहाल बच्चे पंचायत भवनों, विद्यालय भवनों में अथवा खुले आसमान के नीचे बैठने को विवश होंगे। आयुक्त ने यह सब जानकारी डीपीआरओ से एकत्रित कर 10 जनवरी तक हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बिल्कुल भी शिथिलता ना बरती जाए।

अधिक से अधिक करायें फार्मर रजिस्ट्री संबंधित अधिकारी- जिलाधिकारी

गोण्डा । बुधवार को शासन की प्राथमिकता कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य का जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान शिव शंकर कॉमन सर्विस सेंटर बालपुर बाजार, सीताराम तिवारी कॉमन सर्विस सेंटर रेरूवा बालपुर गोंडा तथा रहमान सर्विस सेंटर बटौरा बख्तावर सिंह में हो रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में और तेजी लाकर अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्री किया जाय। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी लोग बराबर किसानों से संपर्क कर उनको कॉमन सर्विस सेंटर पर समय से लाकर अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्री करायें, ताकि फार्म रजिस्ट्री का कार्य जनपद में समय से पूरा किया जा सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य में सभी संबंधित विभाग के अधिकारी लगकर समय से पहले पूर्ण करायें फार्मर रजिस्ट्री का कार्य। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में यदि किसी अधिकारी अथवा कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के द्वारा लापरवाही की गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से वार्ता की और उनको अवगत कराया की यदि आप लोगों के द्वारा समय से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा इसलिए आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन समय से कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर करायें तथा अपने आसपास के किसानों को भी फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए जागरूक करें।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, अपर उपजिलाधिकारी न्यायिक कर्नलगंज नेहा मिश्रा, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, नायब तहसीलदार हलधरमऊ जयशंकर सिंह, उपनिदेशक कृषि प्रेमठाकुर, जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार, एसडीईएओ कृषि विभाग सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक ने महिला हास्टल का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को दिए गये आवश्यक दिशा निर्देश

गोंडा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल ने रिजर्व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिस्ट महिला हास्टल का निरीक्षण किया तथा मानक के अनुरूप उच्च कोटि की सामाग्री का प्रयोग करने व कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लि0) के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

01 करोड़ 95 लाख 78 हजार की लागत से निर्माणाधीन महिला हास्टल में 04 फ्लोर है, जिसमें प्रत्येक फ्लोर पर 12 कमरे तथा सम्पूर्ण हास्टल में कुल 48 कमरो का निर्माण किया गया है तथा पुलिस कर्मियों के बेहतर सुविधाओं हेतु प्रत्येक फ्लोर पर आधुनिक भोजनालय व स्नानघर की व्यवस्था की गई है । साथ ही साथ हास्टल में अच्छे प्रकाश की व्यवस्था हेतु आधुनिक बिजली उपकरण लगाये गये है । निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर कार्यदायी संस्था के जे0ई0, ठेकेदार, प्रतिसार निरीक्षक, पी0आर0ओ0 व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

गोंडा जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों की सर्विस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ

गोंडा। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की सर्विस मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन मंगलवार 7 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक कर दिया गया।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः 295-मेहनौन, 296-गोंडा, 297-कटरा बाजार, 298-करनैलगंज, 299-तरबगंज, 300-मनकापुर (अजा) और 301-गौरा की मतदाता सूची को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं पदाभिहीत स्थलों पर प्रकाशित किया गया है।

यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया गया है, जिसमें अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद सर्विस मतदाताओं से जुड़ी सूचियों के प्रकाशन का निर्देश दिया गया था।

कसौधन समाज के सैकडों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया

मनकापुर (गोंडा)। मंगलवार को कसौधन समाज ने मोतीगंज बाजार में विशाल चारों धाम के भंडारे का आयोजन किया गया, इस भंडारे में जनपद के कोने-कोने से कसौधन समाज को आमंत्रित किया गया था, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल रहे।

कसौधन समाज के सैकडों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया । जो सारी रात चलता रहा। मोतीगंज के भवानी प्रसाद कसौधन, शिवकुमार कसौधन, नन्हे कसौधन द्वारा आयोजित सफलतापूर्वक संपन्न हुए भंडारे पर मनकापुर कसौधन समाज के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौधरी के पुत्र पवन चौधरी द्वारा अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रमाशंकर कसौधन, दुर्गेश कसौधन, रामकुमार कसौधन, घनश्याम कसौधन, आर के नारद, धर्मेंद्र कसौधन, विनोद जी, जगदम्मा, आकाश कसौधन, अभय कसौधन और सैकड़ो कसौधन परिवार उपस्थित रहे।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

गोण्डा । मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में पी०एम० सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद गोण्डा में कार्यरत समस्त वेण्डर्स को योजना का प्रचार-प्रसार के माध्यम से आवेदन का लक्ष्य 20000.00 के पूर्ति के निर्देश दिये गये है। वेण्डर्स को बिजली सबस्टेशन आंवटित कर लक्ष्य की पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये है। पंजीकृत सूची को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित कर सूची को आवदेन के रूप में परिवर्तित किया जाय।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग के उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मीटर रीडर को पी०एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिससे सोलर रूफटाप के स्थापना का कार्य कराया जा सके।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि इस योजना से लाभान्वित लाभार्थियो की वीडियो तैयार कर उसके लाभ के बारे में आम जनता को अवगत कराया जाये। साथ ही जनपद के सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलक्ट्रेट, आयुक्त कार्यालय में रेस्को मोड में सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु पीपीए किया जाय।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2 यूपीनेडा, उप खण्ड अधिकारी विद्युत गोण्डा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोण्डा, अग्रणी उप जिला प्रबंधक गोण्डा एवं वेण्डर्स उपस्थित रहें।