मिर्ज़ापुर जिला मजिस्ट्रेट ने की बड़ी कार्रवाई 22 अपराधियों को किया जिला बदर, मच गया हड़कंप
मिर्ज़ापुर 06 जनवरी 2024। मिर्ज़ापुर की जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर इस कड़ाके की ढंड में कईयों को पसीने आने लगें हैं। दरअसल, मामला यह है कि मिर्ज़ापुर की जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने अपने न्यायालय में विभिन्न अपराधों में संलिप्त लोगों को दोषी ठहराते हुये 22 लोगों के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये सभी को 06 माह के लिये जिला बदर करने का फरमान जारी किया है।
जिनको जिला बदर किया गया है उनमें रमेश सिंह पटेल उर्फ सुक्खू पुत्र बद्री पटेल, निवासी पूर्वी पटिहटा थाना अहरौरा, आकिब अंसारी पुत्र इस्लाम अंसारी, निवासी चेतगंज इमामबाड़ा थाना कोतवाली कटरा, नीरज गुप्ता उर्फ छोटई पुत्र छोटू साहू निवासी संगमोहाल रेलवे फाटक पुल के नीचे थाना कोतवाली कटरा, मोहम्मद फिरोज पुत्र इदरीश निवासी धनैता, थाना कछवां, द्वारिका प्रसाद बिन्द पुत्र सियाराम बिन्द निवासी पति का पुरा नरोईया थाना जिगना, विकास पुत्र बबन्दर निवासी भीटी थाना राजगढ़, गणेश विश्वकर्मा उर्फ अनूप विश्वकर्मा पुत्र रामेश्वर निवासी बड़ी माता इमली महादेव थाना कोतवाली शहर, ओमप्रकाश पटेल पुत्र शिवअचल पटेल निवासी गड़बड़ा थाना लालगंज, मन्टू उर्फ आमिर सुहैल पुत्र एजाज अहमद निवासी नई बाजार पोस्ट आफिस के बगल में थाना अहरौरा, राजाराम हरिजन पुत्र लालबहादुर निवासी महुवारी कलां डिहवा थाना विन्ध्याचल, अरविन्द कुमार पुत्र बचनु, निवासी मटिहानी थाना मड़िहान, आकाश उर्फ विक्की पुत्र रामधनी, निवासी पतलुकियां, थाना चुनार, प्रियांशु सिंह उर्फ सूरज सिंह पुत्र कोमल सिंह, निवासी बरजीमुकुन्दपुर थाना पड़री, सुरेन्द्र पटेल पुत्र बालगोविन्द पटेल निवासी ग्राम खैरा कलां थाना लालगंज, कल्लू शर्मा उर्फ चंचल पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम पचेंगड़ा, थाना अदलहाट, राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम खुलुआ थाना चील्ह, सियाराम उर्फ लवकुश पुत्र अवधु निवासी बभनी थपनवा थाना मड़िहान, मोनू साहनी पुत्र स्वर्गीय मेदी साहनी निवासी बालू घाट थाना चुनार, दिलीप कुमार पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी ग्राम सोनपुर थाना अहरौरा, सतीश कुमार पुत्र पप्पू हरिजन, निवासी पथरहा, थाना पड़री, राकेश कुमार पुत्र कल्लू उर्फ रामचन्द्र, निवासी रेक्सा कलां, थाना मड़िहान, एवं मन्नू उर्फ शशिकान्त पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी शाहपुर चौसा, थाना कोतवाली देहात को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश के तहत 6 माह के लिये जिला बदर रहने का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि यदि इस अवधि में यह जिÞले में दिखाई दें गएं तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। इतनी संख्या में एक सा जिला बदर की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
Jan 08 2025, 14:06