श्रम व रोजगार मंत्रालय का निर्णंय : अप्रैल 2025 से लागू होंगे 4 लेबर कोड !
धनबाद : श्रम और रोजगार मंत्रालय को भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारत के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियमों पर सहमत कर लिया जाएगा। इससे 2020 से लंबित श्रम संहिताओं को अगले साल के अंत में सुचारू रूप से लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने ईटी को बताया, “दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31 मार्च 2025 तक मसौदा नियमों का सामंजस्य और पूर्व-प्रकाशन पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।”उन्होंने कहा, “इस साल छह क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह संभव हो पाया है, ताकि उनके डोमेन में नियमों को तैयार करने में सुविधा हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नियम केंद्रीय नियमों के अनुरूप हों।”
वेतन संहिता को संसद ने 2019 में मंजूरी दी थी, जबकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता को 2020 में मंजूरी दी गई थी। जबकि केंद्र ने इन संहिताओं के तहत समय रहते नियम बनाए थे, लेकिन वह सभी राज्यों द्वारा अपने क्षेत्र में नियम बनाने का इंतजार कर रहा है, ताकि संहिताओं के लागू होने के बाद किसी भी कानूनी मुद्दे से बचा जा सके। शनिवार को मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष-अंत समीक्षा के अनुसार, इस अवधि के दौरान नागालैंड ने सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के तहत मसौदा नियमों को पहले ही प्रकाशित कर दिया था, जबकि सिक्किम ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के तहत मसौदा नियमों को पहले ही प्रकाशित कर दिया था और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत मसौदा नियमों को पहले ही प्रकाशित कर दिया था। उक्त आशय की जानकारी भा म सं के विन्देश्वरी प्रसाद ने दी है।
Dec 30 2024, 13:31