नये फार्मासिस्ट नियमावली का विरोध जताते हुए बी.फार्मा अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, निकाली रैली
पटना : बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2024 में 12वीं के बाद बीफार्म करने वाले छात्रों को फार्मासिस्ट पद के बहाली में शामिल नहीं करने के खिलाफ बी फार्म अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर रैली निकाला। प्रदर्शन व रैली में शामिल बी फार्म फार्मेसी छात्रों ने नियमावली के विरोध में काला बिल्ला लगाकर बैनर, पोस्टर के साथ विरोध जताया। बी.फार्मा अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द से जल्द नियमावली में सुधार करने की मांग की।
बी.फार्मा अभ्यर्थी रवि कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही वर्ष 1999 व 2006 में नियमित फार्मासिस्ट बहाली और 2013 व 2016 में संविदा बहाल में लगभग 500 बी.फार्मा फार्मासिस्ट की ही बहाली की गई है जो बिहार के सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं।
बी.फार्मा अभ्यर्थी राहुल कुमार, दिव्यांशु राज व सुयेश कुमार ने बताया कि फार्मासिस्ट पद की बहाली फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत होता है जिसमें राज्य फार्मेसी काउंसिल से निबंधित बी फार्म और डी फार्म सभी को योग्य माना जाता है लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अनोखा नियम बनाया गया है जो पूरे देश के नियमावली से अलग है। प्रदर्शन-रैली में शामिल छात्रों ने कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग उनकी मांग पूरी नहीं करता है तो नये साल में स्वास्थ्य विभाग, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास और बिहार विधान सभा का घेराव किया जाएगा। मांग नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।
बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि फार्मेसी एक्ट 1948 और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार फार्मासिस्ट पद पर 12वीं के बाद बी फार्म और डी फार्म दोनों योग्य होते है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा पीपीआर 2015 को लागू किया गया है जिसमें भी फार्मासिस्ट पद की योग्यता स्पष्ट रूप से दिया गया है।
प्रदर्शन-रैली को करण कुमार, रोहित राज, आशीष कुमार ने भी संबोधित किया।
Dec 29 2024, 19:19