नोएडा के नियो हॉस्पिटल पर 7 लाख का जुर्माना ,संभल के पूर्व पूर्ति निरीक्षक से जुड़ा मामला
संभल-पूर्व आपूर्ति निरीक्षक संभल नोएडा में फुटपाथ पर अचानक गिर गए, बाईं एडी में दर्द रहने लगा ,सूजन व दर्द बढ़ गया ,एक्सरे कराया हड्डी टूटी निकली l नोएडा हॉस्पिटल के डॉक्टर के परामर्श पर सर्जरी कराई लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान प्लेट्स लापरवाही पूर्वक ऊंची नीची डाल दी जिससे सेप्टिक हो गया दोबारा ऑपरेशन से पूर्व ही मरीज की मृत्यु हो गई मामले को गंभीर चिकित्सीय लापरवाही मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने नोएडा के हॉस्पिटल व चिकित्सक पर 7 लाख का जुर्माना लगा दिया
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार संभल के कोट पूर्वी निवासी प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा संभल में ही आपूर्ति निरीक्षक रह चुके है अवकाश प्राप्त करने के बाद जनवरी 2019 में अपने बेटे से मिलने नोएडा गए थे लेकिन दिनांक 22 जनवरी 2019 को फुटपाथ पर अचानक गिर गए जिससे उनकी बाईं एडी में दर्द रहने लगा एक्सरे कराया तो पता चला कि एडी की हड्डी टूट गई है डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन सर्जरी करना बताया गया दिनांक 31.01.20219 को नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित नियो हॉस्पिटल के हड्डी के डॉक्टर संदीप भदवार को दिखाया तो उन्होने तत्काल सर्जरी की सलाह दी और दिनांक 02 फरबरी 2019 को सर्जरी कर दी लेकिन दर्द नहीं गया घाव खुलता गया परेशानियों बढ़ती गई ।
डॉक्टर द्वारा डेढ़ वर्ष तक बार बार पट्टी बांधकर वसूली की जाती रही घाव बढ़ने पर मेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि एडी की हड्डी जोड़ते समय प्लेट्स ऊंची नीची लगने के कारण ऑपरेशन दोबारा करना होगा क्योंकि सेप्टिक हो चुका है नियो हॉस्पिटल के चिकित्सक संदीप भदवार की लापरवाही से परेशान होकर पीड़ित ने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में वाद योजित किया जिसमें हॉस्पिटल व डॉक्टर द्वारा लापरवाही से इनकार करते हुए कहा गया कि एडी में लगाए गए।
प्लैटिनम प्लेट्स का एलाइनमेंट सही लगाने की पूर्ण कोशिश की गई लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों को देखकर जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि ऑपरेशन करने वाले नियो हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर ने प्लैटिनम प्लेट्स का एलाइनमेंट यथा स्थान सही ढंग से नहीं डाला उसके घाव में सेप्टिक हो गई था डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए नियो हॉस्पिटल नोएडा व उसमें कार्यरत डॉक्टर संदीप भगवार को सेवाओ में कमी एवं लापवाही का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे मृतक की पत्नी सरोज शर्मा को बतौर क्षतिपूर्ति 7 लाख व उस पर परिवाद संस्थन की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 5 हजार वाद व्यय के दो माह के अंदर अदा करे समय पर धनराशि अदा न करने के स्थिति में ब्याज की दर 9 प्रतिशत होगी।
Nov 25 2024, 07:48