नोटिस एवं सूचना के बाद भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऋण वापसी नहीं करने वाले उद्यमियों पर शुरू की जाएगी ऋण वापसी की कानूनी प्रकिया
औरंगाबाद: बार-बार नोटिस एवं सूचना के बाद भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऋण वापसी नहीं करने वाले उद्यमियों पर विभागीय निदेशानुसार शुरू की जाएगी ऋण वापसी की कानूनी प्रकिया
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है:-
राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के रूप में 2018 में की गई। तत्पश्चात 2020 में मुख्यमंत्री अति पिछडा वर्ग जहामी योजना, 2021 में मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना तथा 2023 में मुख्यमंत्री अप्लसंख्यक उद्यमी योजना प्रारम्भ की गई।
योजना के नियम एवं शर्त-
इस योजना में अपना उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 10 लाख का ऋण तीन किस्तों में दिया जाता है। जिसमें कुल ऋण राशि का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती है। शेष राशि सात वर्षों में 84 मासिक किस्तों में विभाग को वापस करनी होती है। ऋण वापसी कि किस्त की शुरूआत अंतिम किस्त प्राप्त के 01 साल बाद से प्रारम्भ हो जाती है।
वसूली की प्रक्रियाः-
औरगााबद जिले में वर्ष 2018 से 2021 तक कुल 805 उद्यमियों का ऋण वापसी का समय शुरू हो चूका है। जिसमें अबतक ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन माध्यम से लगभग 50 प्रतिशत उद्यमी द्वारा अपना किस्त जमा करना शुरू कर दिया गया है। निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा हर सप्ताह ऋण वापसी की समीक्षा की जा रही है। समय पर ऋण वापस नहीं करने वाले उद्यमी के प्रति निदेशक महोदय द्वारा घोर नराजगी व्यक्त की जा रही है एवं ऐसे उद्यमियों को चिन्हित कर PDR Act के तहत प्रत्येक सप्ताह ऋण वापसी की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने हेतु निदेशित की गई है। जिन उद्यमियों द्वारा राशि प्राप्ति के बाद भी इकाई स्थापित नहीं की गई है/ उद्योग स्थापित करने के लिए मिले राशि का दुरूपयोग किया गया है वैसे उद्यमी से सम्पूर्ण राशि की दूसली हेतु निदेशित की गई है। महाप्रबंधक द्वारा बताया गया वैसे उद्यमी जिन्हें बार-बार नोटिस एवं सूचना विभिन्न माध्यमों से (नोटिस, दूरमाष, वाह्टस्एप्प एवं विभिन्न समाचार पत्रों) देने के बाद भी ऋण वापसी नहीं की जा रही है एवं नवम्बर 2024 माह के अंत तक अपने बकाया ऋण का किस्त जमा नहीं करने पर ऐसे उद्यमियों को चिन्हित कर PDR Act के तहत कार्रवाई करते हुए ऋण वसूली की कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।
ऋण वापसी की प्रकियाः-
विभाग द्वारा ऑफ-लाईन के माध्यम से ऋण वापसी की प्रक्रिया बंद कर दी गई है, एवं उद्यमी को ऋण वापसी के सुविधा के लिए विभाग के पोर्टल पर उद्यमी के लॉग-इन में ही राशि भुगतान की सुविधा दे दी गई है। जिन उद्यमियों द्वारा ऑफ लाईन के माध्यम से पूर्व में भुगतान किया गया है ऐसे उद्यमियों से महाप्रबंधक द्वारा अपील किया गया है कि वे अपना राशि के साक्ष्य को विभाग के पोर्टल पर उद्यमी के लॉग-इन पर राशि भुगतान वाले टैब में अन्य माध्यम से की गई भुगतान पर जाकर अपना विवरण अपलोड कर दे। अन्यथा ऑफ लाईन माध्यम से भुगतान की गई राशि मान्य नहीं होगी और न ही विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।
बिहार लघु उद्यमी के लाभुकों के लिए आवश्यक सूचनाः इस योजना के तहत चयनित लाभुको को प्रथम किस्त के रूप में 50,000 (पचास हजार) रूपये हस्तांतरित किया गया, जिन उद्यमियों को प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है वैसे उद्यमियों को अपने परियोजना से संबंधित मशिनरी खरीदनी है। जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30.11.2024 निर्धारित है। सभी लघु उद्यमी के लाभुक अतिम तिथि से पूर्व अपना उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपलोड कर दें।
Nov 24 2024, 19:51