डिप्टी कलेक्टर जय उरांव को हाईकोर्ट की डबल बेंच से मिली राहत, सिंगल बेंच के 2 फैसलों पर लगाई रोक
बिलासपुर- भू अभिलेख शाखा से रिकार्ड गयाब होने के मामले में डिप्टी कलेक्टर जय उरांव को हाई कोर्ट की डबल बेंच से राहत मिली है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के दो महत्वपूर्ण फैसले जिसमें सरकारी जमीन की अफरा-तफरा में हाथ काला करने वाले तब के अतिरिक्त तहसीलदार और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर व एक सरपंच के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इन दोनों फैसले पर जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर त्रुटि पाते हुए यह आदेश जारी किया है.
याचिकाकर्ता लक्ष्मी वैष्णव ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए अपील की है, मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच को बताया गया, कि सिंगल बेंच ने न्यायालयीन अवमानना का दोषी पाते हुए उसे सरपंच पद से हटाते हुए अमरिका बाई अजगले को ग्राम पंचायत का कार्यवाहक सरपंच नियुक्त करने का निर्देश जारी किया है. ऐसा आदेश या निर्देश न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत पारित नहीं किया जा सकता है. याचिकाकर्ता को बहुमत से कार्यवाहक सरपंच के रूप में विधिवत चुना गया था और 16.01.2024 से वह बिना किसी चूक के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है. इसलिए 18.09.2024 को सिंगल बेंच द्वारा जारी विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर अन्य पक्षों को नोटिस दिए जाने तक रोक लगाई जाए. इधर अमरिका बाई अजगले के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अवमानना मामले में पक्षकार नहीं है और अवमानना मामले में अवमाननाकर्ता ने 23.04.2024 को पारित सिंगल बेंच के आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए अवमानना न्यायालय ने सही ढंग से आदेश पारित किया है और यह अपील स्वीकार्य खारिज किए जाने योग्य है.
मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि हमने दोनों पक्षों की दलील सुनी और कोर्ट द्वारा पारित 18.09.2024 के विवादित आदेश का भी अवलोकन किया है. अवमाननाकर्ता को सरपंच पद से हटाने का निर्देश जारी किया गया था और याचिकाकर्ता के अनुसार, वह जनवरी, 2024 से काम कर रही है. मामले में अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि 18.09.2024 के आदेश का प्रभाव और संचालन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा.
वहीं डिप्टी कलेक्टर जय शंकर उरांव के अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच से कहा कि याचिकाकर्ता उस समय उस पद पर तैनात नहीं था, जब सिंगल बेंच द्वारा 12.08.2024 को आदेश पारित किया गया था. यहां तक कि अवमानना मामले में 25.10.2024 को विवादित आदेश पारित करने के समय भी याचिकाकर्ता कहीं और पदस्थ था. सरकारी मजीन की हेरा-फेरी के संबंध में मुख्य आरोप संबंधित न्यायालय के रीडर के खिलाफ है कि उसने संबंधित रिकॉर्ड को गलत जगह रख दिया है. इसलिए याचिकाकर्ता को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता. मामले में कोर्ट ने 25.10.2024 को अपीलकर्ता के खिलाफ जारी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई तक प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दिया है.
ये है पूरा मामला
पौंसरा की 2.15 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री 2013-14 में की गई थी. तब इसे लेकर जमकर विवाद हुआ था. विवाद सुलझने के बाद जमीन का नामांतरण कर दिया गया. नामांतरण आदेश में तात्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जय शंकर उरांव के हस्ताक्षर हैं. पेखन लाल शेंडे ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदेश के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग करते हुए 31 अगगस्त 2024 को तहसीलदार बिलासपुर के समक्ष आवेदन पेश किया. लगातार स्मरण करने के बाद भी जब दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया. तो पेखन लाल शेंडे ने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तहसीलदार बिलासपुर को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को पूरे प्रकरण के दस्तावेज उपलब्ध कराने कहा. कोर्ट के निर्देश के बाद भी याचिकाकर्ता को दस्तावेज नहीं मिले. इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था. जिसे लेकर अपील की गई थी, डीबी ने इस आदेश पर रोक लगाई है.

बिलासपुर- भू अभिलेख शाखा से रिकार्ड गयाब होने के मामले में डिप्टी कलेक्टर जय उरांव को हाई कोर्ट की डबल बेंच से राहत मिली है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के दो महत्वपूर्ण फैसले जिसमें सरकारी जमीन की अफरा-तफरा में हाथ काला करने वाले तब के अतिरिक्त तहसीलदार और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर व एक सरपंच के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इन दोनों फैसले पर जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर त्रुटि पाते हुए यह आदेश जारी किया है.
जगदलपुर- राज्य सरकार ने बस्तर के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जगदलपुर के नियानार गांव में 118 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दे दी है. इस कदम से बस्तर क्षेत्र में सहायक उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा, खासकर नगरनार इस्पात संयंत्र के आसपास. इससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
रायपुर- सिखों के पहले गुरू पूज्य श्री गुरुनानक के 555 वें प्रकाश पर्व के निमित्त रायपुर में आज भव्य शोभायात्रा निकाली गई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय जागृति मंडल में शोभा यात्रा-प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया. यहां मातृशक्ति द्वारा श्रद्धेय श्री गुरुनानक देव जी के जीवन कृतित्व को व्यक्त करने वाले अत्यंत प्रेरक कीर्तन प्रस्तुत किए गए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पालकी साहब में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया. इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रांत संघचालक टोपलाल वर्मा जी अपने उद्बोधन में कहा कि “श्रीगुरुनानक देवजी का संपूर्ण जीवन हिंदुत्व और धर्म की रक्षा में बीता.
रायपुर- आगामी उपचुनाव को लेकर पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी का जनसंपर्क जारी है, प्रत्याशी सुनील सोनी ने पं. सुंदरलाल शर्मा वार्ड, टिकरापारा वार्ड और संजय नगर वार्ड में जनसंपर्क किया इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्तगण के साथ बड़ी संख्या में स्थानीयजन भी उत्साहपूर्वक इस जनसंपर्क में शामिल हुए।





बिलासपुर- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में मूक-बधिर से सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं के अपराध के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने में ट्रायल कोर्ट ने कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय गोपाल व्यास के निधन पर पुरैना स्थित निवास पहुंचे और अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय गोपाल व्यास के मंशानुरूप उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान किया जाएगा। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक विक्रम उसेंडी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
रायपुर- भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल व्यास का आज सुबह निधन हो गया. उन्होंने 92 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. वे छत्तीसगढ़ राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती थे. व्यास ने 3 अप्रैल 2006 से 2 अप्रैल 2012 तक छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में सेवा दी. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे और पार्टी व संघ के लिए जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किए.
बिलासपुर- जिले में नशे का एक बड़ा सौदागर अफीम की तस्करी करते पुलिस के हत्थे चढ़ा है. यह आरोपी ट्रक ट्रांसपोर्ट के आड़ में अफीम की तस्करी कर रहा था. आरोपी तस्कर से 20 लाख रुपये कीमत की 2 किलो अफीम और ट्रक सहित 60 लाख का माल जब्त किया गया है. बताया जा रहा है कि गुमला झारखंड से छत्तीसगढ़ होते हुए भुसावल महाराष्ट्र अफीम तस्करी का प्लान था. NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है.
रायपुर- हाल ही में राजधानी स्थित मेकाहारा अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के ओटी में को आग लग गई थी. इस दौरान बड़ी मुश्किल से मरीजों और डॉक्टरों का रेस्क्यू किया गया था. इस घटना के बाद फायर सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए तत्काल बजट की अनुमति मिल गई है. प्रबंधन अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने में जुट गया है. इसके अलावा अस्पताल में फायर सिस्टम का ऑडिट भी किया जाएगा.
Nov 07 2024, 15:43
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