सोनभद्र:सभी तहसीलों में 14 दिसम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत - न्यायाधीश शैलेंद्र
विकास कुमार अग्रहरी
सोनभद्र। जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र विक्रम सिंह, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद(केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु मंगलवार 29 अक्टूबर को ए0डी0आर0 भवन स्थित विश्राम कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा बैंक प्रबन्धकों की एक बैठक आहूत की गयी। सलन बागे, प्रबन्धक, अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ, इण्डियन बैंक तथा यस बैंक, आईसी आईसी आई बैंक, एक्सिस बैंक, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक के प्रबन्धक उपस्थित हुए।
बैठक में उपस्थित सभी बैंक प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि आगमी दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित कम से कम पांच प्री-ट्रायल बैंठकें करना सुनिश्चित करें तथा पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित सुलह योग्य प्री-लिटीगेशन स्तर पर प्रकरणों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाए।
यह जानकारी शैलेंद्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र ने दी है।
Nov 04 2024, 20:16