संभावित डमी प्रत्याशियों पर रहेगी कड़ी नजर अगर प्रमाणित हुआ तो होगा केस दर्ज और करवाई
निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा
अभय तिवारी
गढ़वा:- झारखण्ड विधान सभा चुनाव के प्रथम चरण के कार्यक्रम के अनुरूप 80- गढ़वा विस क्षेत्र में नाम निर्देशन का कार्य पूरा हो चुका है। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होनी है।
वही निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गढ़वा वि.स. क्षेत्र से उम्मीदवारी हेतु कुल 25 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये हैं। वही निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरे चुनाव के दौरान संभावित डमी अभ्यथियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।
अक्सर सुनने में मिलता है और आता है कि कुछ राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रावधानों से बचने के लिए कुछ व्यक्तियों को डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दुरूपयोग करने का प्रयास किया जाता है और करते है ।
ऐसे स्थिति में डमी कैंडिडेट द्वारा वाहन परमिट अथवा प्रचार सामग्री हेतु पास की गई अनुमति का अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में समर्थन कर दुरूपयोग किये जाने की आशंका होती है।जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
किन्तु इस बार यदि कोई प्रत्याशी ऐसा प्रयास करत हैं तो उनके लिए यह महंगा पड़ने वाला है। वही बताया कि गाइडलाइन के अनुसार एक उम्मीदवार के प्रचार वाहनों पर यदि दूसरे उम्मीदवार के समर्थक या बैनर-पोस्टर देखे गये, तो ऐसे उम्मीदवारों को डमी उम्मीदवार घोषित किया जायेगा। इसके अलावा यदि एक प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी दूसरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के साथ या पक्ष में वोट मांगते मिले तो इस आधार पर उन दोनों में से किसी उम्मीदवार को डमी उम्मीदवार मान लिया जायेगा।.......
:- निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आम लोगों से फीडबैक तथा गोपनीय सूचनाएं भी जुटाई जाएंगी वही डमी उम्मीदवारों की पहचान के लिए लोगों से फीडबैक लेने के साथ ही खुफिया तंत्र का भी सहारा लिया जायेगा।सूचना मिलने के बाद ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार चुनाव कार्यालय व चुनाव खातों की गोपनीय निगरानी की जायेगी।
संभावित उड़नदस्ता दल तथा वीडियो सर्विलांस टीमों को भी ऐसे प्रत्याशियों की निगरानी में लगाया जायेगा। उम्मीदवारों के वाहनों की जांच के क्रम में यदि डमी उम्मीदवार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई तय है।और डमी प्रत्याशियों के खिलाफ करवाई निश्चित रूप से किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार होगा।ऐसे किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य अभ्यर्थी, राजनैतिक दल के पक्ष में समर्थन या प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग करने पर तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा, साथ ही जिस अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है।उस अभ्यर्थी को भी नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
Oct 27 2024, 21:40