विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया की प्रारंभ के पूर्व, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने किया औचक निरीक्षण।
रामगढ़:आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह- उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ स्थित प्रारम्भ हो रहें 22-बड़कागाँव विधानसभा निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया पूर्व किया गया औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्वाची पदाधिकारी 22 बड़कागांव -सह -भूमि सुधार उपसमाहर्ता दीप्ति प्रियंका कुजूर ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को बताया कि नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 9 बजे पूरी नामांकन प्रक्रिया का मॉक ड्रिल कराया गया। ताकि पूरी नामांकन की प्रक्रिया सही तरीके से निष्पादित की जा सके । मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने नामांकन प्रक्रिया में प्रदर्शित के संबंध में उपस्थित सभी पदाधिकारी व कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर दोनो विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी,उपनिर्वाचन पदाधिकारी एवम RO सेल के सभी कर्मी उपस्थित थे।
राजनीति की पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार हूं -- ममता देवी पूर्व विधायक ममता देवी का हुआ अभिनंदन

रामगढ़ : झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद रामगढ़ कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुरुवार के शाम ममता देवी का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने ममता देवी की कर्मठता और उनके संघर्ष की कहानी को बयां की। इस मौके पर पूर्व विधायक ममता देवी ने झारखंड उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका रामगढ़ में जोरदार स्वागत किया और फूल माला और बुके देकर उनका अभिनंदन किया है।।इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक ममता देवी ने कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फसाया गया था, सजा दिला कर उनकी विधायक की ले ली गई। ममता देवी ने कहा कि वह पहले भी क्षेत्र में बनी हुई थी। अब अच्छे से राजनीति की पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर टिकट देगी तो वो रामगढ स्व चुनाव लड़ने को तैयार हैं।
बाइक चुरा कर भाग रहे थे चोर, पुलिस ने दबोचा
रामगढ़। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार से बाइक चोर गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया। बुधवार की रात गिरोह के तीन सदस्यों ने आर 1-5 बाइक चोरी की प्लानिंग की थी। वह लोग बाइक चुराकर भाग रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मरार के मिश्रा टोला निवासी कर्मा मुंडा के घर में लगी बाइक जेएच 24 जे 3392 की चोरी बुधवार की रात हुई थी। इस मामले में कर्मा मुंडा ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अपनी बाइक ढूंढने के लिए साथियों के साथ निकल पड़ा। रामगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार द्वारा पूछताछ की गई। तो पता चला कि इफीको फॉल के पास कुछ लोग बाइक लेकर जा रहे हैं। बाइक चोरी करने वालों में मरार के ही तीन लोग शामिल हैं। जब उनका पीछा किया गया तो संदीप मिश्रा उनके हत्थे चढ़ गया। दो लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली। गिरफ्तार चोर को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है।
मांडू विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की पटकथा लिखने के लिए तैयार
रामगढ : माण्डू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडू प्रखंड के मांडूचट्टी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह समाजसेवी बालेश्वर भुईया उर्फ छोटे के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने सुदेश महतो के समक्ष आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मांडू से निर्मल उर्फ तिवारी महतो प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। पार्टी में शामिल होने वालों में लालमोहन कुमार, जुगेश्वर भुइयां, गोपी भुइयां, छोटन भुइयां, सीटन भुइयां, सोनु कुमार, कुन्दन कुमार, चरका भुइयां, उपेंद्र भुइयां, मनोज महतो, शंकर गंझू, नीतीश कुमार, कृष्णा कुमार, शैलेश महतो, पप्पू कुमार, रामदेव भुइयां, बबलू भुइयां, अजय भुइयां, विकास कुमार, राजेश महतो, राहुल कुमार, रिंकु कुमार, आयुष कुमार, ऋतिक ठाकुर, अमन बिरहोर, करमी देवी, नगिया देवी, अनजान भुइयां, श्याम भुइयां, शनिचर भुइयां, मुकेंद्र भुइयां, सुरेश भुइयां, सहित कई अन्य मौजूद थे ।
स्व. सरदार बलजीत सिंह सैनी जी की मीठी याद में ट्राई

रामगढ : साइकल का वितरण स्व. सरदार बलजीत सिंह सैनी जी की मीठी याद में, सैनी परिवार की ओर से सरदार इंदरपाल सिंह सैनी, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी रामगढ़ और कोषाध्यक्ष रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, ने एक ट्राई साइकल का उपहार गुरुद्वारा साहिब मे एक दिव्यांग को माता मोहिंदर कौर अरोरा द्वारा भेट करवाया। इस अवसर पर सरदार इंदरपाल सिंह सैनी ने कहा, "यह ट्राई साइकल उन बच्चों या बूढ़ों के लिए एक सहारा बनेगी, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। स्व. सरदार बलजीत सिंह सैनी का समर्पण और सेवाभाव हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हम उनके कार्यों और उनकी यादों को संजोकर रखने का प्रयास कर रहे हैं।"गुरुद्वारा साहिब में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना की और स्व. बलजीत सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।इस तरह के कार्य सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं और इससे समाज में एकजुटता का संदेश भी जाता है।सैनी परिवार की इस पहल के माध्यम से, हम सभी को मिलकर समाज सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। हम आशा करते हैं कि यह ट्राई साइकल जरूरतमंदों के लिए एक उपयोगी साधन साबित होगी। इस में मुख्य रूप से सरदार इंदरपाल सिंघ सैनी देवेंद्र सिंघ अरोड़ा जगजीत सिंघ सोनी परमिंदर सिंघ जस्सल रमिंदर सिंघ गांधी टोनी वीर जी रामगढ़ मोटर दलजीत सिंघ संधू हैप्पी छाबड़ा जी गुरजीत सिंघ सलूजा जी नीलम अरोड़ा राजेन्द्र कौर सैनी शामिल हुए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ की अध्यक्षता में सेक्टर दंडाधिकारीयों एवं पुलिस अधिकारीयों के साथ हुआ बैठक का आयोजन
रामगढ़: आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित टाउन हॉल में सेक्टर दंडाधिकारीयों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने उपस्थित सभी का बैठक में स्वागत करते हुए सभी को चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करने को कहा। साथ ही उन्होंने सभी सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को वोटिंग के पहले एवं वोटिंग के दिन किये जाने वाले कार्यों से अवगत कराया। वहीं उन्होंने वोटिंग के पहले सभी बूथों का विजिट करते हुए वहाँ के मूलभूत सुविधाओं का आंकलन करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को अवगत कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी सेक्टर दण्डाधिरियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति पैसों अथवा बाहुबल से किसी को वोटिंग देने से न रोके या वोटिंग में किसी व तरह का व्यवधान उत्पन्न न करे यह सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने वोटिंग के दिन सही तरीके से मॉकपोल करते हुए सभी प्रकार के प्रपत्रों को सही सही भरने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक रामगढ़ श्री अजय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार ही सभी तरह के कार्यों को सम्पन्न करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उनके अंतर्गत पड़ने वाले सभी चेक पोस्टों का रोजाना विजिट करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सही समन्वय स्थापित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने की बात कही और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ अथवा पुलिस अधीक्षक रामगढ़ से साझा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ अनुराग कुमार तिवारी ने उपस्थित सभी सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के वोटर के साथ समन्वय स्थापित करने एवं वोटिंग में कोई समस्या ना हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने दिए गए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रकार के प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सेक्टर दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों का स्वागत किया एवं उपस्थित सभी सेक्टर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को बिंदुवार उनके कार्यों से अवगत कराया तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का भी निपटारा किया।बैठक के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ पतरातु, सभी सेक्टर दंडाधिकारीयों एवं पुलिस अधिकारीयों सहित अन्य उपस्थित थे।
रामगढ़ जिले के मांडू अंचल अंतर्गत एक गैर मजरुआ खास किस्म जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी रद्द, दोषी संलिप्त कर्मियों, पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई
रामगढ़: रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू अंचल के एक संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित मामला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई के आलोक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने हेतु संपुष्टि प्रदान कर दी गई है जिसके उपरांत उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को जमाबंदी कायम करने में दोषी, संलिपित कर्मियों, पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित उच्च माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है। मांडू प्रखंड अंतर्गत निम्न स्थल की रद्द हुई संदेहास्पद जमाबंदी दशय महतो मौजा करमा थाना संख्या 176 खाता संख्या 06 प्लॉट संख्या 3645 रकबा 5.08 एकड़ गौरतलब होकि उक्त सभी संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामलें संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4h के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि हेतु आयुक्त उत्तरी, छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था। मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया।
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्वीप के तहत निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
रामगढ़: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से स्वीप नोडल पदाधिकारी श्रीमती इंदु प्रभा खालखो को विभिन्न प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों आदि के माध्यम से मतदाताओ को जागरूक करने हेतु कई दिशा निर्देश दिए । इसी क्रम में स्वीप नोडल पदाधिकारी सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खालको के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों व महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने मतदान क्यों हमारे लिए जरूरी है इस विषय पर अपनी-अपनी लेखनी से मतदाताओ जागरूकता संदेश लिखा।प्रतियोगिता के दौरान शिक्षकों ने सभी बच्चों से आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 में 18 वर्ष या ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक करने का अपील किया गया।
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्थैतिक निगरानी दल एवं उड़न दस्ता दल में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

रामगढ़: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से स्थैतिक निगरानी दल एवं उड़न दस्ता दल में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियो का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चुनाव को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिले के 7 चेक नाका स्थलों पर स्थैतिक निगरानी दल एवं 6 उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है। जो जिले में आने जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखेगी।इस दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई साथ ही उपस्थित सभी स्थैतिक निगरानी दल एवं उड़न दस्ता दल के प्रतिनियुक्ति प्रभारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों की कठिनाइयों को भी दूर किया गया। बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने ईएसएमएस ऐप एवं सी विजिल ऐप की कार्यों को भी विस्तार पूर्वक सभी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से निर्वाची पदाधिकारी 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी 22 बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रति


रामगढ़: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने समाहरणालय सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया।इस दौरान सभी को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मौके पर उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ जिले में 22 बड़कागांव, 23 रामगढ़ एवं 24 मांडू विधानसभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी गयी।मौके पर उपायुक्त ने सभी प्रतिनिधियों को पेड न्यूज मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग आदि के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी वहीं उन्होंने आदर्श आचार्य संहिता का शख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही।बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पीपीटी के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या करें क्या ना करें इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के बाद निम्न कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है। लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं पोलिंग स्टेशनों के 200मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO/ARO के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। इन कार्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध -ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा। -किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है। -निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी। -दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। -किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा। -ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो। -बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है। -सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी। -गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी। -लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध है।