भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रति
रामगढ़: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने समाहरणालय सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया।इस दौरान सभी को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मौके पर उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ जिले में 22 बड़कागांव, 23 रामगढ़ एवं 24 मांडू विधानसभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी गयी।मौके पर उपायुक्त ने सभी प्रतिनिधियों को पेड न्यूज मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग आदि के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी वहीं उन्होंने आदर्श आचार्य संहिता का शख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही।बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पीपीटी के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या करें क्या ना करें इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के बाद निम्न कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है। लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं पोलिंग स्टेशनों के 200मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO/ARO के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। इन कार्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध -ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा। -किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है। -निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी। -दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। -किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा। -ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो। -बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है। -सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी। -गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी। -लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध है।
Oct 16 2024, 19:05