*सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध तीन किशोर अपचारियों की प्राधिकरण कर रहा निःशुल्क पैरवी*
कन्नौज- उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष चन्द्रोदय कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन एवं दिशा निर्देशन में लवली जायसवाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज द्वारा आज बाल संप्रेक्षण गृह याकूतगंज फर्रुखाबाद का निरीक्षण विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। निरीक्षण के दौरान केयर टेकर/प्रभारी अधीक्षक राजकुमार, श्री दिलीप सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर गौरव व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गजराज उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान वर्तमान में बाल संप्रेक्षण गृह फर्रुखाबाद में जनपद कन्नौज के कुल 11 किशोर अपचारी निरूद्ध पाये गये। प्रभारी अधीक्षक एवं किशोर अपचारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है।
किशोर अपचारियों को निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में बतातें हुये उनकों उनके वाद की पैरवी हेतु अधिवक्ता होने अथवा न होने के विषय की जानकारी ली गयी। 08 अपचारियों द्वारा बताया गया कि उनके मामलों की पैरवी उनके निजी अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। 03 किशोर अपचारी के मामले की निःशुल्क पैरवी सचिव प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैनल अधिवक्ता अहमद हसन हासमी द्वारा की जा रही है।
सम्प्रेक्षण गृह में सभी किशोर आपचारी स्वस्थ पाये गये। किशोरों द्वारा बताया गया कि चिकित्सको द्वारा माह में 4 बार उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है किशोरो द्वारा अध्यापन कार्य के लिये किसी शिक्षक का संस्था में न आने की समस्या बताते हुये कक्षा 09 व कक्षा 10 के किशोरो के लिये विषयानुसार शिक्षक संस्था में नियुक्त कराने किया गया। सचिव द्वारा किशोर अपचारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों से अवगत कराते हुये बताया गया कि यदि कोई अपचारी जिसके मामले की पैरवी हेतु कोई पैरोकार नही है तो प्रभारी अधीक्षक के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे तथा साथ ही साथ किशोर अपचारियों को बालकों के कानूनी अधिकार के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी।
निरीक्षण दौरान संप्रेक्षण गृह के शौचालय एवं भोजनालय में गन्दगी पायी गयी जिस पर सचिव द्वारा प्रभारी अधीक्षक को किशोरो को निजी स्वच्छता एवं हाइजिन को ध्यान में रखते हुये सम्पूर्ण परिसर में उचित साफ सफाई की व्यवस्था कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव द्वारा किशोर अपचारियों को पॉक्सों एक्ट किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। विधिक जागरूकता शिविर के कम में तहसील छिबरामऊ में पराविधिक स्वयं सेवक सीमा बानो, चित्रांगना, साजिब एवं मोशमीन बेगम द्वारा जनमानस को लघु आपराधिक वादो के निस्तारण हेतु दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक जिला न्यायालय में लगने वाली विशेष लोक अदालत एवं दिनांक 14 सितम्बर 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे जगरूक करते हुये एल०ए०डी०सी०एस० की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया।
Aug 29 2024, 09:53