विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि आईएएस कोचिंग सील, जानें दिल्ली एमसीडी ने क्यों की कार्रवाई
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दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई ओल्ड राजेंद्र नगर में एक सेल्फ स्टडी सेंटर में डूबने से दो छात्राओं और एक छात्र की मौत के बाद हुई है। दृष्टि आईएएस सेंटर नेहरू विहार में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। सुरक्षा कारणों से कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। बता दें कि ओल्ड राजेंद्र में हुए हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने कोचिंग सेंटरों की जांच तेज कर दी है।
इससे पहले, रविवार देर रात तक जारी कार्रवाई के दौरान करीब 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करिअर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और ‘इजी फॉर आईएएस’ शामिल हैं। बयान में कहा गया, “ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया तथा नोटिस चस्पा कर दिया गया।” उन्होंने बताया कि एमसीडी ने पिछले साल मुखर्जी नगर में एक संस्थान में भीषण आग लगने के बाद ऐसे कोचिंग केंद्रों का सर्वेक्षण किया था।
वहीं, हमने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेंट्रल डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि बेसमेंट के मालिकों और एक व्यक्ति, जिसने एक गाड़ी चलाकर बिल्डिंग के गेट को नुकसान पहुंचाया, सहित पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि करने की कोई अनुमति नहीं थी। हमने एमसीडी से कुछ जानकारी मांगी है, और हम उनकी भूमिका की भी जांच करेंगे। जांच सभी कोणों से चल रही है। हम प्रदर्शनकारी छात्रों से अपील करते हैं कि वे शांति बनाए रखें और मुख्य सड़कों को ना रोकें, और विश्वास रखें कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बेसमेंट का मालिक अमरजीत और उसका का बेटा भी शामिल है। साथ ही उस काली गाड़ी का ड्राइवर भी है, जो वहां से गुजरी और उसके कारण बिल्डिंग का गेट टूट गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, काले रंग की जो गाड़ी दिख रही थी वो गाड़ी थार नहीं फोर्स गुरखा गाड़ी थी। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में दर्ज सेक्शन में ही ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर बीएनएस की धारा 105, 106(1), 115(2), 290 और 3(5) में दर्ज की गई है।
Jul 30 2024, 09:54