जालसाजी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सोहावल।रौनाही थाना क्षेत्र के गांव गोड़वा में एक भूमि गाटे को लेकर किए गए हेराफेरी के आरोपियों द्वारा जालसाजी कर नक्शे में हेराफेरी के जरिए कब्जा बनाने की कोशिश को न्यायालय ने नाकाम कर दिया।मामले को लेकर जालसाज द्वारा जेल जाने से बचने के लिए सत्र न्यायालय में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका जो खारिज हुई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा।
आरोप है सोहावल के गोड़वा गांव में गाटा संख्या 355 पर निर्माण को लेकर विवाद हुआ भूमिधर गांव निवासी स्वामीनाथ तिवारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर निर्माण करना शुरू किया तो पंचायत की सियासी खुन्नस को लेकर गांव निवासी पूर्व प्रधान पुत्र अनुज कुमार मिश्रा ने निर्माण में रोड़ा अटकाया जमीन को पंचायत की खाते की बताकर राजस्व विभाग में शिकायते की जांच करवाई और जिले के मुहाफिजखाने के असल नक्शे में मिली भगत से छेड़छाड़ कराने का काम किया।
वाद निस्तारण में हुई जांच के दौरान नक्शे में हेराफेरी की शिकायत सही पाई गई तो जालसाजों के खिलाफ 2023 में तमाम धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज हो गया और गिरफ्तारी की तलवार आरोपियों पर लटकने लगी उससे बचने के लिए आरोपी अनुज कुमार ने अग्रिम जमानत की सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी डाली जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।आरोपी ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और याचिका दाखिल की तो यहां से भी निराशा हाथ लगी और एक जुलाई को उच्च न्यायालय ने भी अपील खारिज करते हुए गिरफ्तारी की तलवार लटका दी।
Jul 05 2024, 19:48