डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। अपमिश्रित खाद्य पदार्थों, नकली अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की प्रभावी रोकथाम हेतु जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में गत दिवस देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं एकरूपता लाने हेतु स्टेक होल्डर्स एवं जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन के साथ-साथ अन्य माध्यमों के द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया जाय।
डीएम ने निर्देश दिया कि संग्रहित नमूनों को प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजने के उपरान्त प्रयोगशाला से समय से जांच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर पत्राचार करने तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट पर की गयी अग्रिम विधिक कार्यवाहियों से भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच के न्यायालय एवं अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अन्तर्गत विभागीय वादों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करने के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी को नामित कराते हुए लम्बित वादों की सूची प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
डीएम ने निर्देश दिया कि पेयजल विक्रय एवं निर्माण प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करते हुए, सुनिश्चित किया जाये कि जनपद में उचित गुणवत्ता के पेयजल की आपूर्ति हो। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पर्वों, त्यौहार एवं विशेष आयोजनों के पूर्व एवं तत्समय आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापरक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से जिला प्रशासन के नेतृत्व में अभियान चलाकर शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय किये जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ-साथ फल, प्रसाद एवं व्रत सम्बन्धी खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जाएं।
जिला अभिहित अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि जनपद की लगभग 90 प्रतिशत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का पंजीकरण किया जा चुका है। डीएम ने निर्देश दिया कि 01 अगस्त तक शेष दुकानों का भी पंजीकरण कर दिया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि आवासीय स्कूलों/राजकीय चिकित्सालयों की कैन्टीनों को ईंट राइट कैम्पस के अन्तर्गत लाये जाने तथा संस्थानों में प्रयोग में लाये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच करते हुये भोज्य व्यवस्था के संवर्धन एवं व्यवस्थापन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। डीएम ने सीएचसी, पीएचसी व चिकित्सालयों में रागियों को परोसे जाने वाले भोजन व अल्पाहार की विशेष रूप से नियमित जांच किये जाने का निर्देश दिया।
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य मार्गों पर स्थित समस्त ढाबों, होटलों एवं रेस्टोरेन्टों की भी नियमित जांच सुनिश्चित की जाय। आबाकरी अधिकारी को निर्देश जिले के समस्त शराब, बियर आदि विक्रय प्रतिष्ठानों के पास अनिवार्य रूप खाद्य लाइसेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये एवं नियमित अभियान चलाकर जांच भी की जाय। डीएम ने दवा की दुकानों पर पंजीकृत फार्मासिस्टों की उपस्थिति एवं उनके पंजीकरण की नियमित जांच ही दवा प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध दवाओं के स्टाक एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, डीपीओ राजकपूर, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक मत्स्य जितेन्द्र कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, ईओ प्रमिता सिंह सहित अन्य अधिकारी, गैर सरकारी सदस्य बृजमोहन मातनहेलिया व मनीष मल्होत्रा सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
Jul 04 2024, 18:51